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Maharajganj News: सात करोड़ के टैक्स बकाए में 1800 कॉमर्शियल वाहनों को नोटिस
Sat, 17 Feb 2024 02:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sat, 17 Feb 2024 02:14 AM IST
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महराजगंज। जिले के 1800 कामर्शियल वाहनों के मालिक परिवहन विभाग का सात करोड़ रुपये दबाए बैठे हैं। अब विभाग ऐसे बकायेदारों पर कार्रवाई की तैयारी में है। विभाग ऐसे वाहन स्वामियों को नोटिस भेज रहा है। साथ ही फोन करके भी टैक्स जमा करने को कह रहा है। विभाग के अफसरों का कहना है कि यह अंतिम मौका है, अगर अब भी बकायेदारों ने बकाया रोड टैक्स जमा नहीं किया तो वाहनों का पंजीकरण निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मालूम हो कि जिले में कुल 20,300 कामर्शियल वाहन पंजीकृत हैं। इनमें करीब 1800 वाहनों का सालों से रोड टैक्स जमा नहीं हूुआ है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जेसीबी, क्रेन व निर्माण कार्यों में लगे वाहनों के स्वामियों को हिदायत दी गई है कि यदि वह समय से टैक्स की अदायगी नहीं करेंगे तो उनके पंजीयन को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही कृषि कार्यों के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रॉली पर यदि सवारियां ढोती पाई गईं तो उनका भी पंजीयन निरस्त करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विनय कुमार ने बताया जिले के 1800 कामर्शियल वाहनों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। वाहन स्वामी का टैक्स बकाया है, तो वह कार्यालय में संपर्क करें, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के अनुसार विलंब शुल्क माफी पर भी विचार किया जाएगा। प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान पकड़े जाने पर कोई रियायत नहीं होगी। ऐसे वाहन 45 दिन तक नहीं छूटे तो नीलामी की प्रक्रिया में डाल दी जाएगी।
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मालूम हो कि जिले में कुल 20,300 कामर्शियल वाहन पंजीकृत हैं। इनमें करीब 1800 वाहनों का सालों से रोड टैक्स जमा नहीं हूुआ है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जेसीबी, क्रेन व निर्माण कार्यों में लगे वाहनों के स्वामियों को हिदायत दी गई है कि यदि वह समय से टैक्स की अदायगी नहीं करेंगे तो उनके पंजीयन को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साथ ही कृषि कार्यों के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रॉली पर यदि सवारियां ढोती पाई गईं तो उनका भी पंजीयन निरस्त करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विनय कुमार ने बताया जिले के 1800 कामर्शियल वाहनों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। वाहन स्वामी का टैक्स बकाया है, तो वह कार्यालय में संपर्क करें, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के अनुसार विलंब शुल्क माफी पर भी विचार किया जाएगा। प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान पकड़े जाने पर कोई रियायत नहीं होगी। ऐसे वाहन 45 दिन तक नहीं छूटे तो नीलामी की प्रक्रिया में डाल दी जाएगी।
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