Maharajganj News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 13 Dec 2023 03:49 PM IST
सार
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि वादी ने घुघली थाने में तहरीर देकर बताया था कि मुगलपुरा परती टोला, थाना पिपराइच गोरखपुर निवासी अरुण कुमार की रिश्तेदारी मेरे गांव में है। 2019 में आरोपी मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला