{"_id":"65798515f79440ee760998a3","slug":"molestation-convict-gets-20-years-rigorous-imprisonment-2023-12-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला
Wed, 13 Dec 2023 03:49 PM IST
vivek shukla
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज।
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 13 Dec 2023 03:49 PM IST
सार
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि वादी ने घुघली थाने में तहरीर देकर बताया था कि मुगलपुरा परती टोला, थाना पिपराइच गोरखपुर निवासी अरुण कुमार की रिश्तेदारी मेरे गांव में है। 2019 में आरोपी मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
वर्ष 2019 में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) की कोर्ट ने अभियुक्त अरुण कुमार को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 11000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि वादी ने घुघली थाने में तहरीर देकर बताया था कि मुगलपुरा परती टोला, थाना पिपराइच गोरखपुर निवासी अरुण कुमार की रिश्तेदारी मेरे गांव में है। 2019 में आरोपी मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया। विवेचक ने मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन की तरफ से करीब एक दर्जन गवाह पेश किए। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है साथ ही 11000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि वादी ने घुघली थाने में तहरीर देकर बताया था कि मुगलपुरा परती टोला, थाना पिपराइच गोरखपुर निवासी अरुण कुमार की रिश्तेदारी मेरे गांव में है। 2019 में आरोपी मेरी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर कर भगा ले गया। विवेचक ने मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन की तरफ से करीब एक दर्जन गवाह पेश किए। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है साथ ही 11000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन