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Maharajganj News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
Thu, 01 Feb 2024 06:14 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 01 Feb 2024 06:14 PM IST
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फरेंदा। नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश अन्नय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
थानाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह के अनुसार, 2022 में फरेंदा क्षेत्र के महुअवां उर्फ महुई में दोषी संतोष प्रजापति ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी संतोष प्रजापति को धारा 363 के तहत सात साल व 2000 रुपये का जुर्माना व धारा 376 आईपीसी के तहत 10 वर्ष की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना तथा 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सजा और 2000 रुपये जुर्माना व धारा 3 (2) (5) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास और 2000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया है। संवाद
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थानाध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह के अनुसार, 2022 में फरेंदा क्षेत्र के महुअवां उर्फ महुई में दोषी संतोष प्रजापति ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश ने नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी संतोष प्रजापति को धारा 363 के तहत सात साल व 2000 रुपये का जुर्माना व धारा 376 आईपीसी के तहत 10 वर्ष की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना तथा 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सजा और 2000 रुपये जुर्माना व धारा 3 (2) (5) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास और 2000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया है। संवाद
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