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Maharajganj News: दुष्कर्म समेत अपहरण के अभियुक्त को आजीवन कारावास

Sat, 04 Nov 2023 01:35 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 04 Nov 2023 01:35 AM IST
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Life imprisonment to the accused of kidnapping including rape
महराजगंज। विशेष न्यायाधीश आनन्य न्यायालय पॉक्सो अधिनियम ने दुष्कर्म समेत अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त मोनू साहनी निवासी राजबारी थाना पीपीगंज जिला गोरखपुर को आजीवन कारावास से दंडित किया है। 15000 अर्थ दंड भी लगाया गया है। अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 20 जुलाई 2020 को फरेंदा थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में थाने में अभियोग पंजीकृत कर विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। न्यायालय ने पत्रावली पर मिले साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।
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