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Maharajganj News: पूर्व भाजपा नेता रजा मामले में गवाही के लिए मिला आखिरी माैका
Tue, 29 Oct 2024 02:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 29 Oct 2024 02:57 AM IST
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महराजगंज। दुष्कर्म, छेड़छाड़, मारपीट के मामले में पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा की मुश्किल कम नहीं हो रही है। इस प्रकरण में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सात नवंबर को गवाही के लिए अंतिम अवसर दिया है। शहर के इस सबसे चर्चित मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। उधर, पीड़िता ने बताया कि आरोपी को एक दिन सजा जरूर मिलेगी। वह प्रशासन की ओर से आवंटित आवास में निवास कर रही है।
मामला यह था कि संत कबीरनगर जिले के एक गांव की रहने वाले किशोरी अपने पिता के साथ महराजगंज शहर में पूर्व भाजपा नेता राही मासूम के घर में किराए पर रहती थी। किशोरी का पिता ठेला लगाकर जीवन यापन करता था।
पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा की नियत खराब हुई तो उसने किशोरी से दुष्कर्म, उसकी बहन से छेड़छाड़ की। उसके कृत्य को किशोरी के छोटे भाई ने देख लिया तो उसकी पिटाई कर दी। इसकी जानकारी किशोरी के पिता को हुई तो उसने विरोध किया। मामला थाने में पहुंचा तो वहां सुलह समझौता करा दिया गया। इससे आहत होकर किशोरी के पिता ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान दे दी।
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मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आनन-फानन कार्रवाई की। उस वक्त इस प्रकरण को लेकर पुलिस की कार्य प्रणाली की किरकिरी हुई थी। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आया तो पूछताछ के लिए पूर्व भाजपा नेता को बुलाया गया। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद से पुलिस की मुश्किल बढ़ गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद राहत की सांस ली थी।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में गवाही के लिए अंतिम अवसर देने की तिथि सात नवंबर तय हुई है। मामले में पीड़िता की बयान पूरा हो चुका है। बचाव पक्ष को अंतिम अवसर मिला है।क
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मामला यह था कि संत कबीरनगर जिले के एक गांव की रहने वाले किशोरी अपने पिता के साथ महराजगंज शहर में पूर्व भाजपा नेता राही मासूम के घर में किराए पर रहती थी। किशोरी का पिता ठेला लगाकर जीवन यापन करता था।
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पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा की नियत खराब हुई तो उसने किशोरी से दुष्कर्म, उसकी बहन से छेड़छाड़ की। उसके कृत्य को किशोरी के छोटे भाई ने देख लिया तो उसकी पिटाई कर दी। इसकी जानकारी किशोरी के पिता को हुई तो उसने विरोध किया। मामला थाने में पहुंचा तो वहां सुलह समझौता करा दिया गया। इससे आहत होकर किशोरी के पिता ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान दे दी।
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मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने आनन-फानन कार्रवाई की। उस वक्त इस प्रकरण को लेकर पुलिस की कार्य प्रणाली की किरकिरी हुई थी। मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आया तो पूछताछ के लिए पूर्व भाजपा नेता को बुलाया गया। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद से पुलिस की मुश्किल बढ़ गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद राहत की सांस ली थी।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में गवाही के लिए अंतिम अवसर देने की तिथि सात नवंबर तय हुई है। मामले में पीड़िता की बयान पूरा हो चुका है। बचाव पक्ष को अंतिम अवसर मिला है।क