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Maharajganj News: ई-रिक्शा पर नाम, मोबाइल नंबर लिखवाना जरूरी

Sat, 05 Jul 2025 01:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sat, 05 Jul 2025 01:14 AM IST
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It is mandatory to write name and mobile number on e-rickshaw
महराजगंज। शहरी क्षेत्र के साथ ही जिले में अवैध ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा का संचालन बंद कराने के साथ ही यातायात व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया गया है।
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सभी ई-रिक्शा और ऑटो चालकों व स्वामियों को अपने अपने वाहनों पर अपना नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिखना होगा।
जिन वाहनों पर यह विवरण नहीं होगा, उनको सीज किया जाएगा। यातायात पुलिस ने खुद ई-रिक्शा और ऑटो पर यह विवरण अंकित कराना शुरू कर दिया है। साथ ही सभी चालकों और स्वामियों को इसे अंकित कराने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, जिले में कुल 4432 ई-रिक्शा और 1682 ऑटो रिक्शा पंजीकृत हैं, लेकिन चलते इनसे दोगुने संख्या में हैं। शहर में जाम न लगे इसे देखते हुए ई-रिक्शा और ऑटो के लिए यातायात विभाग की ओर से चार रूट तय किए गए हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं दिखता है। ऐसे में जाम, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने नया प्रयोग किया है।
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यातायात प्रभारी अरूणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नई एडवाइजरी में कहा गया है कि जिले के सभी ई-रिक्शा चालकों को अब अपने वाहनों पर नाम, आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिखना होगा। इसके लिए यातायात पुलिस ने ई रिक्शा चालकों व स्वामियों को कहा है कि वो अपने वाहनों के दोनों साइडों के साथ ही पीछे, यानि तीन तरफ पीले या लाल रंग की पट्टिका बनाकर हिंदी में काले रंग से चालक का विवरण अंकित कराएंगे। यह पट्टिका 8 बाई 12 इंच की होगी। यह विवरण एक सप्ताह के भीतर अंकित कराना अनिवार्य किया गया है।
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उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए कराया जा रहा है ताकि वाहन के बारे में डाटा इकट्ठा किया जा सके और जिस चालक का नाम इस विवरण में दर्ज होगा, केवल उसे ही वो वाहन चलाने की अनुमति होगी। यदि अन्य कोई भी वयस्क या नाबालिग चलाएगा और जांच में पकड़ा जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि कुल 60 प्रतिशत वाहनों पर वाहन चालकों का नाम मोबाइल नंबर व आधार नंबर अंकित किया गया है। शेष को एक सप्ताह के अंदर दोपहर 12 से 3 बजे के बीच यातायात कार्यालय में आकर यह विवरण दर्ज करवाने को कहा गया है। अब तक 31 वाहनों का 15,500 रुपये का जुर्माना किया गया है।
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