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Maharajganj News: चोरी के दोषी को कारावास व अर्थदंड

Sat, 29 Nov 2025 02:02 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Nov 2025 02:02 AM IST
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imprisonment and fine for theft
महराजगंज। बाइक चोरी के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त सलमान निवासी जद्दू पिपरा, थाना भिटौली को दोषी ठहराया है। अदालत ने अपराध सिद्ध होने पर उसे दो वर्ष व दस माह के कारावास और 1,600 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार यह प्रकरण वर्ष 2022 का है, जब थाना श्यामदेउरवा क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने सलमान को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में उसके द्वारा चोरी की गई बाइक के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सलमान की निशानदेही पर चोरी की बाइक बरामद की गई थी। इसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। विवेचक उपनिरीक्षक ने मामले की जांच-पड़ताल के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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