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Maharajganj News: बिना खतौनी नंबर दर्ज किए उर्वरक बिक्री की तो जाएंगे जेल

Wed, 07 Aug 2024 08:14 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Wed, 07 Aug 2024 08:14 PM IST
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If you sell fertilizer without registering Khatauni number, you will go to jail.
महराजगंज। बिना खतौनी नंबर दर्ज किए किसानों को उर्वरक बिक्री करने वाले दुकानदार बक्शे नहीं जाएंगे। किसी भी दुकान पर गड़बड़ी मिली तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा।
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उप कृषि निदेशक वीरेंद्र कुमार ने बुधवार को यह बातें एडीओ कृषि के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान कही। कहा कि किसान वही है जिसके पास भूमि है अथवा वह किराए पर खेती कर रहा हो। किसान निजी जमीन पर अगर फसल उगा रहे हैं तब भी और किराए की जमीन ली हुई है, उस दशा में भी साधन सहकारी समितियों से सिर्फ खतौनी दिखाकर ही उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं।
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यह नियम खाद विक्रेताओं पर भी लागू है। जो किसान बिना खतौनी दिखाए व नंबर दर्ज कराए बिना उर्वरक खरीदने आते हैं, उन्हें मना किया जाए। अगर बिना इस प्रक्रिया के कोई दुकानदार नियम की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने सभी 12 ब्लाॅक के एडीओ एजी को वर्चुअल बैठक में निर्देश दिया कि जहां भी गड़बड़ी की सूचना मिले उस दुकान पर छापेमारी की कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाए।
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