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Maharajganj News: मीटर लगाने में मिली गड़बड़ी तो दर्ज होगी एफआईआर
Sat, 28 Jun 2025 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sat, 28 Jun 2025 12:43 AM IST
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महराजगंज। शहर के लाॅन में शुक्रवार को अधीक्षण अभियंता वाईपी सिंह की अध्यक्षता में कार्यदायी संस्था मेसर्स जीनस पावर सॉल्यूशन और ठेकेदारों के साथ समीक्षा बैठक हुई। अधीक्षण अभियंता ने स्मार्ट मीटर लगाने में गड़बड़ी मिलने पर कंपनी के विरुद्ध केस दर्ज कराने की चेतावनी दी।
बैठक में अधीक्षण अभियंता ने प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने कार्य में लापरवाही पर चेतावनी दी। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 3,47,554 उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाया जाना है, लेकिन अब तक केवल 36,438 मीटर ही लगाए जा सके हैं। कार्यदायी संस्था की ओर से सिर्फ 100 मैनपावर के सहारे यह कार्य कराया जा रहा है, जिससे प्रगति धीमी है। अधीक्षण अभियंता ने निर्देश दिया कि सभी मीटर उपभोक्ताओं के परिसर के बाहर आर्मर्ड केबल के साथ निशुल्क लगाए जाएं। उपभोक्ताओं को मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट, नाम, पता, मोबाइल नंबर, विद्युत खाता संख्या, मीटर नंबर आदि से युक्त हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
साथ ही उपभोक्ता से हस्ताक्षरयुक्त प्राप्ति भी लेना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी कार्मिक की ओर से अवैध वसूली, पुराने मीटर की गलत रीडिंग या उपभोक्ता विवरण में गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो संबंधित कर्मचारी, संस्था और जीनस पावर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आर्थिक दंड की कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में अधीक्षण अभियंता ने प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने कार्य में लापरवाही पर चेतावनी दी। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 3,47,554 उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट मीटर लगाया जाना है, लेकिन अब तक केवल 36,438 मीटर ही लगाए जा सके हैं। कार्यदायी संस्था की ओर से सिर्फ 100 मैनपावर के सहारे यह कार्य कराया जा रहा है, जिससे प्रगति धीमी है। अधीक्षण अभियंता ने निर्देश दिया कि सभी मीटर उपभोक्ताओं के परिसर के बाहर आर्मर्ड केबल के साथ निशुल्क लगाए जाएं। उपभोक्ताओं को मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट, नाम, पता, मोबाइल नंबर, विद्युत खाता संख्या, मीटर नंबर आदि से युक्त हस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध कराई जाए।
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साथ ही उपभोक्ता से हस्ताक्षरयुक्त प्राप्ति भी लेना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी कार्मिक की ओर से अवैध वसूली, पुराने मीटर की गलत रीडिंग या उपभोक्ता विवरण में गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो संबंधित कर्मचारी, संस्था और जीनस पावर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आर्थिक दंड की कार्रवाई की जाएगी।
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