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Maharajganj News: बिना स्ट्राॅ रीपर चल रही चार कंबाइन सीज
Tue, 12 Nov 2024 01:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 12 Nov 2024 01:53 AM IST
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महराजगंज। सोमवार को कृषि विभाग ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश क्रम में सभी विकास खंडों में पराली (कृषि अवशेष) जलाने से नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक करते हुए कार्रवाई भी की।
उप कृषि निदेशक वीरेंद्र कुमार सिंह ने दोपहर दो बजे के करीब सिंदुरिया थानाक्षेत्र में किशोर जायसवाल निवासी महराजगंज की कंबाइन जो बिना स्ट्रा रिपर के चल रही थी, उसको सीज कर दिया। मौके पर सदर एसडीएम रमेश कुमार की सुपुर्दगी में कंबाइन की।
इसी प्रकार सदर, परतावल व घुघली ब्लाॅक में भी कंबाइन जो स्ट्रा रिपर व बिना एसएमएस संचालित थी, उसको कृषि कर्मियों ने सीज करते हुए राजस्व विभाग की सुपुर्दगी में दिया। जनपद में विभाग की इस कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। कंबाइन संचालक अपने चालकों को सतर्क करते रहे कि मुख्य मार्ग पर कंबाइन न लेकर पहुंचे, कार्रवाई हो रही है।
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जिले के शिकारपुर चौराहे पर किसानों को जागरूक करते हुए उप कृषि निदेशक ने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ा दिया है, इसलिए किसान कृषि अवशेष न जलाएं तथा स्ट्रा रिपर लगी कंबाइन से ही फसल कटवाएं। खेत में पराली जलाने से मित्र कीट समाप्त हो जाते हैं और खेत बंजर होता जाता है।
साथ ही प्रदूषण बढ़ने से तमाम बीमारियां लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। इसलिए पराली जलाएं नहीं उसे खेत में ही सड़ाएं। डी कंपोजर की मदद से पराली से खाद बनाई जा सकती है। अगर कोई पराली जलाता दिखे तो इसकी जानकारी विभाग को दें। विभाग किसान का नाम गोपनीय रखकर कार्रवाई करेगा। उन्होंने बिना स्ट्रा रिपर चलने वाले कंबाइन की सूचना देने के लिए भी कहा। कृषि विभाग के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी राजेश कुमार व सहायक विकास अधिकारी कृषि महेंद्र यादव ने शमशाद व कमालुद्दीन निवासी रामकोला व तरकुलवा तिवारी की कंबाइन सीज की। बागापर में बिना स्ट्रा रिपर के प्रेम नारायण सहायक विकास अधिकारी कृषि ने एक कंबाइन सीज की जो दिलीप वर्मा के नाम पंजीकृत था।
घुघली ब्लाॅक में केदारनाथ व वशिष्ठ कुशवाहा ने उमाशंकर चौधरी निवासी सिसवा मुंशी की कंबाइन सीज कर राजस्व कर्मियों व परिवहन विभाग को सूचित किया। उप कृषि निदेशक ने बताया कि बिना मानक पूरा किए कहीं भी जनपद में कंबाइन चलती मिली तो कार्रवाई की जाएगी। सोमवार हुई कार्रवाई की रिपोर्ट डीएम को भी प्रेषित की गई।
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उप कृषि निदेशक वीरेंद्र कुमार सिंह ने दोपहर दो बजे के करीब सिंदुरिया थानाक्षेत्र में किशोर जायसवाल निवासी महराजगंज की कंबाइन जो बिना स्ट्रा रिपर के चल रही थी, उसको सीज कर दिया। मौके पर सदर एसडीएम रमेश कुमार की सुपुर्दगी में कंबाइन की।
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इसी प्रकार सदर, परतावल व घुघली ब्लाॅक में भी कंबाइन जो स्ट्रा रिपर व बिना एसएमएस संचालित थी, उसको कृषि कर्मियों ने सीज करते हुए राजस्व विभाग की सुपुर्दगी में दिया। जनपद में विभाग की इस कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। कंबाइन संचालक अपने चालकों को सतर्क करते रहे कि मुख्य मार्ग पर कंबाइन न लेकर पहुंचे, कार्रवाई हो रही है।
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जिले के शिकारपुर चौराहे पर किसानों को जागरूक करते हुए उप कृषि निदेशक ने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ा दिया है, इसलिए किसान कृषि अवशेष न जलाएं तथा स्ट्रा रिपर लगी कंबाइन से ही फसल कटवाएं। खेत में पराली जलाने से मित्र कीट समाप्त हो जाते हैं और खेत बंजर होता जाता है।
साथ ही प्रदूषण बढ़ने से तमाम बीमारियां लोगों को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। इसलिए पराली जलाएं नहीं उसे खेत में ही सड़ाएं। डी कंपोजर की मदद से पराली से खाद बनाई जा सकती है। अगर कोई पराली जलाता दिखे तो इसकी जानकारी विभाग को दें। विभाग किसान का नाम गोपनीय रखकर कार्रवाई करेगा। उन्होंने बिना स्ट्रा रिपर चलने वाले कंबाइन की सूचना देने के लिए भी कहा। कृषि विभाग के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी राजेश कुमार व सहायक विकास अधिकारी कृषि महेंद्र यादव ने शमशाद व कमालुद्दीन निवासी रामकोला व तरकुलवा तिवारी की कंबाइन सीज की। बागापर में बिना स्ट्रा रिपर के प्रेम नारायण सहायक विकास अधिकारी कृषि ने एक कंबाइन सीज की जो दिलीप वर्मा के नाम पंजीकृत था।
घुघली ब्लाॅक में केदारनाथ व वशिष्ठ कुशवाहा ने उमाशंकर चौधरी निवासी सिसवा मुंशी की कंबाइन सीज कर राजस्व कर्मियों व परिवहन विभाग को सूचित किया। उप कृषि निदेशक ने बताया कि बिना मानक पूरा किए कहीं भी जनपद में कंबाइन चलती मिली तो कार्रवाई की जाएगी। सोमवार हुई कार्रवाई की रिपोर्ट डीएम को भी प्रेषित की गई।