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Maharajganj News: गैंगस्टर एक्ट में पांच वर्ष सश्रम कारावास
Sat, 05 Oct 2024 06:36 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sat, 05 Oct 2024 06:36 PM IST
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महराजगंज। कोठीभार क्षेत्र के मोहल्ला नौका टोला निवासी रिंकू को गैंगस्टर एक्ट में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पीसी कुशवाहा ने पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, कोठीभार की पुलिस को 21 सितंबर 2020 को गश्त के दौरान पता चला कि नौका टोला, सिसवा बाजार निवासी रिंकू अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों को संगठित रूप से अंजाम देता है। रिंकू के खौफ और दहशत से इसके खिलाफ कोई न तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करता है और न ही इसके खिलाफ गवाही देता है।
कोठीभार पुलिस रिंकू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के पश्चात अंतर्गत धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पीसी कुशवाहा ने अभिलेखिय साक्ष्यों, गवाहों का परीक्षण कर और विशेष लोक अभियोजक सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी व बचाव पक्ष की दलीलों सुनने के बाद रिंकू को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, कोठीभार की पुलिस को 21 सितंबर 2020 को गश्त के दौरान पता चला कि नौका टोला, सिसवा बाजार निवासी रिंकू अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों को संगठित रूप से अंजाम देता है। रिंकू के खौफ और दहशत से इसके खिलाफ कोई न तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करता है और न ही इसके खिलाफ गवाही देता है।
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कोठीभार पुलिस रिंकू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के पश्चात अंतर्गत धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट का आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पीसी कुशवाहा ने अभिलेखिय साक्ष्यों, गवाहों का परीक्षण कर और विशेष लोक अभियोजक सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी व बचाव पक्ष की दलीलों सुनने के बाद रिंकू को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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