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Maharajganj News: गर्भवती पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप, तीन पर प्राथमिकी
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सदर कोतवाली में दर्ज हुई प्राथमिकी, जांच में जुटी पुलिस
डेढ़ माह की गर्भवती ने पति, जेठानी और ससुर के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी
महराजगंज। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरडिहा, पोस्ट महुअवा निवासी सबाना खातून ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, गाली-गलौज तथा मारपीट का आरोप लगाया है। डेढ़ महीने की गर्भवती सबाना खातून ने पति रजीउल्लाह, ससुर मजीबुल्लाह और जेठानी अफसाना खातून के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाया है।
सबाना खातून ने बताया कि उनकी शादी 21 जुलाई 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाज से रजीउल्लाह के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद पति रजीउल्लाह ने दहेज के रूप में एक लाख रुपये मांगना शुरू कर दिया। जब सबाना ने पिता को यह बात बताई और पिता ने असमर्थता जताई तो आरोप है कि पति ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 10 दिसंबर 2025 को शाम करीब 6 बजे पति रजीउल्लाह, जेठानी अफसाना खातून और ससुर मजीबुल्लाह ने गाली-गलौज करते हुए सबाना को बुरी तरह मारपीट की। सबाना ने तुरंत अपने पिता को मोबाइल पर सूचना दी। इसके बाद उनके पिता ने 12 दिसंबर 2025 को महिला थाना में शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
चार मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे दहेज की मांग को लेकर फिर विवाद हुआ। जब सबाना ने विरोध किया तो पति रजीउल्लाह, जेठानी अफसाना और ससुर मजीबुल्लाह ने मिलकर उन्हें मारना-पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि रजीउल्लाह ने गला दबाया। मारपीट में सबाना के गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं। सबाना ने 5 मार्च 2026 को महिला थाना में फिर शिकायती पत्र दिया लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। नौ मार्च को सबाना खातून ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
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सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी पति रजीउल्लाह, जेठानी अफसाना और ससुर मजीबुल्लाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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डेढ़ माह की गर्भवती ने पति, जेठानी और ससुर के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी
महराजगंज। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरडिहा, पोस्ट महुअवा निवासी सबाना खातून ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना, गाली-गलौज तथा मारपीट का आरोप लगाया है। डेढ़ महीने की गर्भवती सबाना खातून ने पति रजीउल्लाह, ससुर मजीबुल्लाह और जेठानी अफसाना खातून के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाया है।
सबाना खातून ने बताया कि उनकी शादी 21 जुलाई 2025 को मुस्लिम रीति-रिवाज से रजीउल्लाह के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद पति रजीउल्लाह ने दहेज के रूप में एक लाख रुपये मांगना शुरू कर दिया। जब सबाना ने पिता को यह बात बताई और पिता ने असमर्थता जताई तो आरोप है कि पति ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 10 दिसंबर 2025 को शाम करीब 6 बजे पति रजीउल्लाह, जेठानी अफसाना खातून और ससुर मजीबुल्लाह ने गाली-गलौज करते हुए सबाना को बुरी तरह मारपीट की। सबाना ने तुरंत अपने पिता को मोबाइल पर सूचना दी। इसके बाद उनके पिता ने 12 दिसंबर 2025 को महिला थाना में शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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चार मार्च 2026 को दोपहर 2 बजे दहेज की मांग को लेकर फिर विवाद हुआ। जब सबाना ने विरोध किया तो पति रजीउल्लाह, जेठानी अफसाना और ससुर मजीबुल्लाह ने मिलकर उन्हें मारना-पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि रजीउल्लाह ने गला दबाया। मारपीट में सबाना के गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं। सबाना ने 5 मार्च 2026 को महिला थाना में फिर शिकायती पत्र दिया लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। नौ मार्च को सबाना खातून ने पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
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सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी पति रजीउल्लाह, जेठानी अफसाना और ससुर मजीबुल्लाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।