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Maharajganj News: दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती पर एफआईआर
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महराजगंज। दिल्ली की तीस हजारी अदालत में चल रहे सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वर्तमान में सिद्धार्थनगर जिले के बांसी में तैनात सब रजिस्ट्रार राकेश राम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई में युवती के राकेश राम पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह गलत पाया। बीते 11 नवंबर को मामले को खारिज करते हुए कुशीनगर की युवती के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करने का दिल्ली के तिमारपुर थाने की पुलिस को दिया है। तिमारपुर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। मामला वर्ष 2023 का है, तब राकेश राम पहले कुशीनगर और बाद में महराजगंज में सब रजिस्ट्रार के पद पर तैनात थे।
जानकारी के अनुसार, 20 जून 2023 को राकेश राम की महराजगंज में तैनाती के दौरान कुशीनगर की एक युवती ने रजिस्ट्रार कार्यालय में काफी हंगामा किया था। राकेश राम से उसने मारपीट भी की थी। कोतवाली में युवती ने सब रजिस्ट्रार पर दुष्कर्म समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए राकेश राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में कुछ दिन बाद सब रजिस्ट्रार को जमानत मिल गई, हालांकि मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है।
इसके बाद युवती ने 23 अगस्त 2023 को दिल्ली के तिमारपुर थाने में सब रजिस्ट्रार राकेश राम और अपने लिव इन पार्टनर शैलेंद्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोपों पर पुलिस की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया और युवती की ओर से प्रस्तुत सभी तथ्यों को झूठा पाया।
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इसके बाद कोर्ट ने युवती द्वारा दर्ज कराए केस को खारिज करते हुए उसके ही खिलाफ धारा-164 के तहत झूठा बयान देकर अदालत को गुमराह करने, झूठे तथ्य उपलब्ध कराने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
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जानकारी के अनुसार, 20 जून 2023 को राकेश राम की महराजगंज में तैनाती के दौरान कुशीनगर की एक युवती ने रजिस्ट्रार कार्यालय में काफी हंगामा किया था। राकेश राम से उसने मारपीट भी की थी। कोतवाली में युवती ने सब रजिस्ट्रार पर दुष्कर्म समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए राकेश राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में कुछ दिन बाद सब रजिस्ट्रार को जमानत मिल गई, हालांकि मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है।
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इसके बाद युवती ने 23 अगस्त 2023 को दिल्ली के तिमारपुर थाने में सब रजिस्ट्रार राकेश राम और अपने लिव इन पार्टनर शैलेंद्र के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोपों पर पुलिस की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया और युवती की ओर से प्रस्तुत सभी तथ्यों को झूठा पाया।
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इसके बाद कोर्ट ने युवती द्वारा दर्ज कराए केस को खारिज करते हुए उसके ही खिलाफ धारा-164 के तहत झूठा बयान देकर अदालत को गुमराह करने, झूठे तथ्य उपलब्ध कराने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश दिया।