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Maharajganj News: हत्या के केस से मुक्त हुए पिता और भाई
Sat, 11 Jan 2025 05:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Sat, 11 Jan 2025 05:32 PM IST
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महराजगंज। घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव की मृत किशोरी को जिंदा मिलने के मामले में नया मोड आ गया है। शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने किशोरी के पिता और भाई को हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया है।
साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक को उचित प्रबंध करने का आदेश दिया है। मामले की दोबारा विवेचना करने के लिए प्रभारी निरीक्षक कोठीभार को जिम्मेदारी मिली है। रिपोर्ट में किशोरी को जिंदा बताते हुए दोनों विवेचक को दायित्व के प्रति लापरवाह बताया गया है। आने वाले दिनों में केस से जुड़े अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
पुलिस अधीक्षक की ओर से भेजी गई आख्या के अनुसार अभियुक्त की पुत्री जीवित है। मामले में विवेचना के दौरान दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं उदासीनता बरते जाने पर प्रारंभिक विवेचक वरिष्ठ उप निरीक्षक भगवान बक्स सिंह और विवेचक नीरज राय तत्कालीन थानाध्यक्ष घुघली के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई और विवेचना चल रही है।
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आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक और उसकी पुत्री की सुरक्षा के संबंध में थानाध्यक्ष घुघली को निर्देशित किया गया है। अभियुक्त की पुत्री की हत्या के कारण इस सेशन परीक्षण में अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। जबकि पुलिस अधीक्षक की आख्या के अनुसार अभियुक्त की पुत्री जीवित है।
ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण पिता-पुत्र के संबंध में इस सेशन परीक्षण की कार्रवाई समाप्त की जाती है और धारा 302 से आरोपमुक्त किया जाता है। उनके जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।
बाइक और बोरी हुई थी बरामद :
पुलिस की ओर से न्यायालय में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन विवेचना उप निरीक्षक नीरज राय ने पर्चा नंबर-10 26 जुलाई 2023 के माध्यम से स्वयं ग्रहण कर पिता-पुत्र की गिरफ्तारी करते हुए उनके कब्जे, निशानदेही पर हत्या कर शव को छिपाने में प्रयुक्त बाइक एवं प्लास्टिक का बोरा बरामद दिखाया था। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजते हुए अभियोग में समस्त कार्रवाई पूर्ण करते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका उल्लेख पर्चा नंबर-10 से लेकर 16 तक में किया गया।
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साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक को उचित प्रबंध करने का आदेश दिया है। मामले की दोबारा विवेचना करने के लिए प्रभारी निरीक्षक कोठीभार को जिम्मेदारी मिली है। रिपोर्ट में किशोरी को जिंदा बताते हुए दोनों विवेचक को दायित्व के प्रति लापरवाह बताया गया है। आने वाले दिनों में केस से जुड़े अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
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पुलिस अधीक्षक की ओर से भेजी गई आख्या के अनुसार अभियुक्त की पुत्री जीवित है। मामले में विवेचना के दौरान दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं उदासीनता बरते जाने पर प्रारंभिक विवेचक वरिष्ठ उप निरीक्षक भगवान बक्स सिंह और विवेचक नीरज राय तत्कालीन थानाध्यक्ष घुघली के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई और विवेचना चल रही है।
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आख्या में यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक और उसकी पुत्री की सुरक्षा के संबंध में थानाध्यक्ष घुघली को निर्देशित किया गया है। अभियुक्त की पुत्री की हत्या के कारण इस सेशन परीक्षण में अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। जबकि पुलिस अधीक्षक की आख्या के अनुसार अभियुक्त की पुत्री जीवित है।
ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण पिता-पुत्र के संबंध में इस सेशन परीक्षण की कार्रवाई समाप्त की जाती है और धारा 302 से आरोपमुक्त किया जाता है। उनके जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।
बाइक और बोरी हुई थी बरामद :
पुलिस की ओर से न्यायालय में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन विवेचना उप निरीक्षक नीरज राय ने पर्चा नंबर-10 26 जुलाई 2023 के माध्यम से स्वयं ग्रहण कर पिता-पुत्र की गिरफ्तारी करते हुए उनके कब्जे, निशानदेही पर हत्या कर शव को छिपाने में प्रयुक्त बाइक एवं प्लास्टिक का बोरा बरामद दिखाया था। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजते हुए अभियोग में समस्त कार्रवाई पूर्ण करते हुए आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका उल्लेख पर्चा नंबर-10 से लेकर 16 तक में किया गया।

दिल्ली से हमीरपुर आ रही छात्रा खिलाड़ी और अध्यापक का काटा गया बस टिकट। संवाद- फोटो : mathura

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