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Maharajganj News: किसान 10 बोरी से अधिक खाद नहीं खरीद सकेंगे
Thu, 17 Oct 2024 04:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 17 Oct 2024 04:44 AM IST
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महराजगंज। अब किसानों को 10 बोरी से अधिक खाद उर्वरक विक्रेता नहीं बेच सकेंगे। 10 बोरी से अधिक खाद की जरूरत पड़ने पर किसानों को जिला कृषि कार्यालय में प्रार्थनापत्र देना पड़ेगा। यह निर्देश जिला कृषि अधिकारी ने जारी किया है।
रबी सीजन में किसानों को खाद की समस्या न होने पाए इसके लिए प्रशासन सक्रिय है। जनपद में कृषि विभाग व सहकारिता के गोदाम में पर्याप्त मात्रा में खाद भंडारित है। किसानों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि आवश्यकता के अनुसार ही किसान समितियों अथवा दुकानों से उर्वरक खरीदें। अब जिले के 670 खाद की दुकानों के लिए जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने निर्देश जारी किया है कि किसानों से खसरा खतौनी व आधार लेकर ही उर्वरक की बिक्री ई-पाश मशीन के जरिए ही की जाए।
पिछले दिनों हुई जांच में दो दुकानों पर ई पाश मशीन से बिक्री न करने के चलते स्टाक में गड़बड़ी मिल चुकी है जिसपर विभाग ने दोनों दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। अब जिलाधिकारी से मिले निर्देश के क्रम में कोई भी दुकानदार एक किसान को अधिक से अधिक 10 बोरी से अधिक उर्वरक की बिक्री नहीं कर सकते। विक्रेताओं को स्पष्ट किया गया है कि 10 बोरी खाद भी दुकानदार खतौनी में जोत रकबा देखकर ही किया जाए।
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जिला कृषि अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकानदार किसानों के नाम पर खाद की कालाबाजारी न कर सकें इसलिए यह आदेश दिया गया है। अगर कोई बड़ी जोत का किसान है और उसे अधिक मात्रा में खाद क्रय करना है तो वह कृषि विभाग में प्रार्थनापत्र दे सकता है।
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रबी सीजन में किसानों को खाद की समस्या न होने पाए इसके लिए प्रशासन सक्रिय है। जनपद में कृषि विभाग व सहकारिता के गोदाम में पर्याप्त मात्रा में खाद भंडारित है। किसानों से लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि आवश्यकता के अनुसार ही किसान समितियों अथवा दुकानों से उर्वरक खरीदें। अब जिले के 670 खाद की दुकानों के लिए जिला कृषि अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने निर्देश जारी किया है कि किसानों से खसरा खतौनी व आधार लेकर ही उर्वरक की बिक्री ई-पाश मशीन के जरिए ही की जाए।
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पिछले दिनों हुई जांच में दो दुकानों पर ई पाश मशीन से बिक्री न करने के चलते स्टाक में गड़बड़ी मिल चुकी है जिसपर विभाग ने दोनों दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। अब जिलाधिकारी से मिले निर्देश के क्रम में कोई भी दुकानदार एक किसान को अधिक से अधिक 10 बोरी से अधिक उर्वरक की बिक्री नहीं कर सकते। विक्रेताओं को स्पष्ट किया गया है कि 10 बोरी खाद भी दुकानदार खतौनी में जोत रकबा देखकर ही किया जाए।
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जिला कृषि अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकानदार किसानों के नाम पर खाद की कालाबाजारी न कर सकें इसलिए यह आदेश दिया गया है। अगर कोई बड़ी जोत का किसान है और उसे अधिक मात्रा में खाद क्रय करना है तो वह कृषि विभाग में प्रार्थनापत्र दे सकता है।