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Maharajganj News: किसानों को निजी नलकूप के लिए मिलेगी मुफ्त बिजली
Fri, 06 Dec 2024 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Fri, 06 Dec 2024 03:00 AM IST
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31 मार्च 2023 तक जिनका बिल शून्य होगा उनको मिलेगा फायदा
संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। किसानों को निजी नलकूप के लिए मुफ्त बिजली का लाभ लेने को 31 मार्च 2023 तक का बकाया बिजली बिल शून्य करना होगा। किसान अपना बिल किस्तों में भी अदा कर सकते हैं, इसके लिए 30 जून तक पंजीयन कराना अनिवार्य है।
बीते दिनों मुख्यमंत्री ने निजी नलकूप किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। इससे जिले के 970 किसानों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 मार्च 2023 तक का बकाया बिल शून्य करना होगा। इसके बाद के बकाया बिल को तीन से छह किस्त में जमा किया जा सकता है।
अधीक्षण अभियंता वाईपी सिंह ने बताया कि निजी नलकूप को मुफ्त बिजली दिए जाने के संबंध में प्रबंध निदेशक का पत्र प्राप्त हो गया है। योजना का लाभ पाने के लिए किसान नजदीक के विद्युत कार्यालय पहुंच कर जानकारी ले सकेंगे। अगर योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया गया तो, योजना के समाप्त होने के बाद जांच कर कनेक्शन विच्छेद व विभागीय अन्य कार्रवाई शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में किसान अपने नजदीक के बिजली घर, कामन सर्विस सेंटर या अधिशासी अभियंता कार्यालय पर आसान किस्त योजना के तहत पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। किसानों को निजी नलकूप के लिए मुफ्त बिजली का लाभ लेने को 31 मार्च 2023 तक का बकाया बिजली बिल शून्य करना होगा। किसान अपना बिल किस्तों में भी अदा कर सकते हैं, इसके लिए 30 जून तक पंजीयन कराना अनिवार्य है।
बीते दिनों मुख्यमंत्री ने निजी नलकूप किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। इससे जिले के 970 किसानों को लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 मार्च 2023 तक का बकाया बिल शून्य करना होगा। इसके बाद के बकाया बिल को तीन से छह किस्त में जमा किया जा सकता है।
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अधीक्षण अभियंता वाईपी सिंह ने बताया कि निजी नलकूप को मुफ्त बिजली दिए जाने के संबंध में प्रबंध निदेशक का पत्र प्राप्त हो गया है। योजना का लाभ पाने के लिए किसान नजदीक के विद्युत कार्यालय पहुंच कर जानकारी ले सकेंगे। अगर योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया गया तो, योजना के समाप्त होने के बाद जांच कर कनेक्शन विच्छेद व विभागीय अन्य कार्रवाई शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में किसान अपने नजदीक के बिजली घर, कामन सर्विस सेंटर या अधिशासी अभियंता कार्यालय पर आसान किस्त योजना के तहत पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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