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वादी और गवाह की सुरक्षा करेगी पुलिस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Sep 2016 12:26 AM IST
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महराजगंज(ब्यूरो)। डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिले में साक्षी, गवाह सुरक्षा योजना संचालित की जा रही हैं। इसके तहत वादी और गवाह को पीला कार्ड जारी किया जाएगा।
डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यदि किसी आपराधिक मुकदमे में किसी वादी अथवा गवाह को अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का जानमाल का खतरा पाया जाता है या वादी को प्रताड़ित किया जाता है तो गवाह या वादी को एक पीला कार्ड जारी किया जाएगा। डीएम ने बताया कि पीला कार्ड दिखाने पर पुलिस उसको पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित कर दिया है। उन्होंने सभी शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को भी इस योजना से अवगत कराते हुए सहयोग की अपील की है।
उन्होंने बताया कि वादी, गवाह द्वारा आवेदन करने पर कलेक्ट्रेट स्थित अभियोजन विभाग द्वारा यह पीला कार्ड जारी किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ वादी, गवाह को आधार कार्ड, मुकदमा नंबर, थाना आदि का उल्लेख करना होगा साथ ही पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना होगा। डीएम ने कहा कि न्यायालय द्वारा आरोप विवेचित करने के उपरांत साक्ष्य स्तर पर मुकदमा होने पर ही पीला कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। आपराधिक मामले से अलग प्रकार के मुकदमों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही कार्ड निर्गत किया जाएगा। डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए गवाह और वादी की सुरक्षा को लकर सरकार संवेदनशील है।
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डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यदि किसी आपराधिक मुकदमे में किसी वादी अथवा गवाह को अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का जानमाल का खतरा पाया जाता है या वादी को प्रताड़ित किया जाता है तो गवाह या वादी को एक पीला कार्ड जारी किया जाएगा। डीएम ने बताया कि पीला कार्ड दिखाने पर पुलिस उसको पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित कर दिया है। उन्होंने सभी शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को भी इस योजना से अवगत कराते हुए सहयोग की अपील की है।
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उन्होंने बताया कि वादी, गवाह द्वारा आवेदन करने पर कलेक्ट्रेट स्थित अभियोजन विभाग द्वारा यह पीला कार्ड जारी किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ वादी, गवाह को आधार कार्ड, मुकदमा नंबर, थाना आदि का उल्लेख करना होगा साथ ही पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना होगा। डीएम ने कहा कि न्यायालय द्वारा आरोप विवेचित करने के उपरांत साक्ष्य स्तर पर मुकदमा होने पर ही पीला कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। आपराधिक मामले से अलग प्रकार के मुकदमों में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही कार्ड निर्गत किया जाएगा। डीएम वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए गवाह और वादी की सुरक्षा को लकर सरकार संवेदनशील है।
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