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नामांकन 14 को तीन बजे तक

Mon, 06 Feb 2017 12:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूराे
अमर उजाला ब्यूराे Updated Mon, 06 Feb 2017 12:26 AM IST
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nomination till 14 feb.
बुद्धा सभागार में रिटर्निंग अधिकारियों के साथ बैठक लेते डीएम वीके सिंह सीडीओ रामनेवास गुप्ता। बैठक में मौजूद अधिकारी।
महराजगंज। विधान सभा सामान्य निर्वाचन के लिए सात फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह जानकारी जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह ने दी है। वे कलक्ट्रेट सभागार में सभी पांच विधान सभाओं के रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर की बैठक को संबोधित कर रहे थे। 
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उन्होंने कहा कि 11 एवं 12 फरवरी को द्वितीय शनिवार तथा रविवार होने के कारण नामांकन नहीं किया जाएगा। नामांकन 14 फरवरी को तीन बजे तक लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नामांकन प्रत्येक कार्य दिवस में 11 बजे से तीन बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। 16 फरवरी तक नामांकन की जांच की जाएगी। 18 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान चार मार्च को तथा मतगणना 11 मार्च को होगी। नामांकन करने के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष का हो, उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी हो, अभ्यर्थी का नाम विधान सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में हो। 
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डीएम ने बताया कि विधान सभा क्षेत्रवार न्यायालय कक्ष कलक्ट्रेट परिसर में निर्धारित कर दिया गया है। 315 फरेंदा के लिए कक्ष संख्या 40, न्यायालय अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, 316 नौतनवा कक्ष संख्या 33 न्यायालय अपर उप जिलाधिकारी, 317 सिसवा कक्ष संख्या 18 न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी, 318 महराजगंज (अ.जा.) कक्ष संख्या 25 न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर तथा 319 पनियरा विधान सभा क्षेत्र का नामांकन एवं अन्य सभी कार्य कक्ष संख्या 14 न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि/श.) में होगा।
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उन्होंने बताया कि सामान्य जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी द्वारा दस हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी द्वारा पांच हजार रुपए जमानत धनराशि का चालान जमा करना होगा। ट्रेजरी चालान फार्म रिटर्निंग आफिसर से प्राप्त कर भारतीय स्टेट बैंक में जमा करेंगे। एक अभ्यर्थी अधिकतम चार नामांकन फार्म प्रस्तुत कर सकता है। नामांकन फार्म पर एक नवीनतम फोटो तथा शपथ पत्र प्रारूप 26 पर भी एक फोटो का चस्पा करना अनिवार्य है। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन व्यय की सीमा 28 लाख रुपये निर्धारित है। नामांकन के समय अधिकतम तीन वाहन के प्रयोग किया जाएगा। रिटर्निंग आफिसर कक्ष में नामांकन के समय अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति एक साथ एक समय पर रह सकते है। प्रस्तावक संबंधित विधान सभा का मतदाता होना अनिवार्य है। 


उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को बैंक में एक नया खाता खोलना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय इसी से सम्पादित होंगे। इसका एकाउंट नम्बर, आईएफएससी कोड, बैंक शाखा का नाम का विवरण नामांकन के समय पासबुक की छायाप्रति के साथ देना होगा। बैठक का संचालन उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरपी कश्यप ने किया। इसमें सीडीओ राम नेवास, मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चन्द्र चौबे, पीडी आरएम उपाध्याय, सहायक निर्वाचन अधिकारी विजय प्रकाश उपस्थित रहे।
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