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नरबलि के मामले में 11 लोगों को उम्र कैद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Sep 2016 12:19 AM IST
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सजा सुनने के बाद भाग
- फोटो : amar ujala
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ठूठीबारी। नरबलि के मामले में नेपाल के नवलपरासी अदालत ने तीन परिवार के नौ लोगों समेत सोखा को उम्रकैद तथा घटना में शामिल नाबालिग को 6 माह कारावास की सजा सुनाई है।
घटना क्रम के मुताबिक, नेपाल के नवलपरासी जिले के मर्चवार निवासी शिवमंगल कोहार के 10 वर्षीय पुत्र सोनू को 21 जुलाई 2015 को पड़ोस का ही कोदई हरिजन तंत्र मंत्र सिखाने के लिए बहला फुसला कर अपने घर लाया। वहां तीन अन्य सोखा के सहयोग से उसने सोनू की बलि चढ़ा दी थी और गांव के समीप स्थित नदी किनारे शव को फेंक दिया था। पुलिस की जांच पड़ताल में मामले का खुलासा हुआ।
पिछले वर्ष से ही नवलपरासी कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मामले में नवलपरासी जिला न्यायाधीश स्वीकृत पराजुल ने कोर्ट में पेश मुख्य आरोपी तांत्रिक कोदई हरिजन के अलावा कांति, विजय, लक्ष्मी, सूर्यभान, सुनीता, रूदल, बुनिया, रामानंद, दीनानाथ व गंगा को उम्रकैद वही घटना में संलिप्त नाबालिग को 6 माह जेल की सजा सुनाई है।
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घटना क्रम के मुताबिक, नेपाल के नवलपरासी जिले के मर्चवार निवासी शिवमंगल कोहार के 10 वर्षीय पुत्र सोनू को 21 जुलाई 2015 को पड़ोस का ही कोदई हरिजन तंत्र मंत्र सिखाने के लिए बहला फुसला कर अपने घर लाया। वहां तीन अन्य सोखा के सहयोग से उसने सोनू की बलि चढ़ा दी थी और गांव के समीप स्थित नदी किनारे शव को फेंक दिया था। पुलिस की जांच पड़ताल में मामले का खुलासा हुआ।
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पिछले वर्ष से ही नवलपरासी कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। मामले में नवलपरासी जिला न्यायाधीश स्वीकृत पराजुल ने कोर्ट में पेश मुख्य आरोपी तांत्रिक कोदई हरिजन के अलावा कांति, विजय, लक्ष्मी, सूर्यभान, सुनीता, रूदल, बुनिया, रामानंद, दीनानाथ व गंगा को उम्रकैद वही घटना में संलिप्त नाबालिग को 6 माह जेल की सजा सुनाई है।
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