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Maharajganj News: एक से अधिक स्थानों पर ईएफ भरना अपराध

Fri, 21 Nov 2025 01:09 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Nov 2025 01:09 AM IST
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Crime of filing EF in more than one place
पडरौना। यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसे विभिन्न स्थानों से ईपी/ईएफ प्राप्त हो सकता है। ऐसे में वह स्वयं अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य केवल एक ही ईएफ पर हस्ताक्षर करेगा। एक से अधिक ईएफ पर हस्ताक्षर करना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए एक वर्ष तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है।
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डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि किसी भी मतदाता को दो स्थानों से गणना प्रपत्र नहीं भरना चाहिए। चाहे नाम गांव और शहर दोनों स्थानों पर दर्ज हो, या दो अलग-अलग राज्यों में गणना प्रपत्र केवल एक ही स्थान से भरा जाए। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने दोहरी प्रविष्टियों की पहचान के लिए डिजिटल प्रणाली विकसित की है, जिससे दो स्थानों से फॉर्म भरने वालों की पहचान स्वतः हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कि एनुमिनिरेशन फॉर्म भरने में बीएलओ का सहयोग करें। 2003 मतदाता सूची में अपना नाम तथा अपने पिता/माता का नाम सीईओ उत्तरप्रदेश व ईसीआई की बेबसाइड से ऑनलाइन खोजा जा सकता है।
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