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Maharajganj News: 964 ग्राम गांजा रखने के मामले में दोषी को सजा
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महराजगंज। बरगदवा थाना क्षेत्र में 964 ग्राम गांजा बरामद होने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। आरोपी रंजीत गुप्ता निवासी अमानीगंज वार्ड नंबर-02, थाना पाहनीनंदन, जिला नवलपरासी राष्ट्र नेपाल को न्यायालय उठने तक के कारावास और आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला बरगदवा थाने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। घटना 23 दिसंबर 2024 की है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से 964 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद पांच मार्च 2025 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
प्रकरण की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज, प्रथम खंड के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और पुलिस की कार्रवाई के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई।
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मामला बरगदवा थाने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है। प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। घटना 23 दिसंबर 2024 की है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से 964 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद पांच मार्च 2025 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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प्रकरण की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज, प्रथम खंड के न्यायालय में हुई। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और पुलिस की कार्रवाई के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई।
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