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Maharajganj News: कॉमर्शियल वाहन अब एक बार में भर सकेंगे टैक्स

Tue, 16 Sep 2025 02:02 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 16 Sep 2025 02:02 AM IST
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Commercial vehicles can now pay tax in one go
महराजगंज। किराए पर चलने वाले तिपहिया और चार पहिया, मोटर कैब, मैक्सी कैब और 7500 किलोग्राम भार ले जाने वाले वाहनों को अब बार-बार टैक्स भरने की जरूरत नहीं रही। अब सिर्फ एक बार टैक्स भरकर एक निश्चित अंतराल तक वाहन स्वामी फ्री रह सकते हैं। इसके लिए मोटरवाहन कराधान अधिनियम संसोधन 2025 को जनपद में प्रभावी कर दिया गया है। अगस्त में शासन स्तर से इस विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी देकर शासनादेश जारी किया गया। जिले में अभी तक किराए या पारितोषिक (हायर या रिवार्ड) पर चलने वाले कामर्शियल वाहनों से मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक टैक्स लिया जाता रहा।
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लेकिन मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक 2025 की मंजूरी मिलने के बाद इसे जनपद वार प्रभावी किया जा रहा है। संभागीय निरीक्षक परिवहन आरडी प्रसाद वर्मा ने बताया कि नई कर प्रणाली के प्रभावी होने से व्यावहारिक वाहनों से एकमुश्त टैक्स की व्यवस्था की गई है। इससे न केवल वाहन स्वामियों को सुविधा मिलेंगी बल्कि टैक्स चोरी पर भी रोक लग सकेगी। माल वाहक वाहनों पर टैक्स निर्धारण गाड़ी की कीमत पर होगी। डिलीवरी वाहन, आटो, टैंपो, मैक्सी कैब, जेसीबी, मेटाडोर आदि को वन टाइम टैक्स देना होगा। बस, बड़ी ट्रक, ट्रैक्टर को त्रैमासिक व वार्षिक रोड टैक्स जमा करने की सुविधा पहले की तरह प्रभावी रहेगी।
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