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Maharajganj News: अधिग्रहण आदेश न लेने वाले वाहन स्वामियों पर होगा केस
Thu, 23 May 2024 04:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 23 May 2024 04:48 AM IST
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महराजगंज। जिले के 4153 वाहन स्वामी अगर 25 मई को संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय पर वाहन लेकर नहीं पहुंचे तो केस दर्ज कराया जाएगा। 83 ऐसे वाहनों को भी नोटिस जारी की गई है। जिले में चुनाव एक जून को सातवें चरण में है। बेहतर व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों के नोडल भी प्रशासन ने बना रखा है, जिससे समस्या का सामना न करना पड़े।
एआरटीओ विनय कुमार ने बताया कि कार्मिक और सुरक्षा एजेंसियों की संख्या को देखते हुए 6636 वाहन स्वामियों को अधिग्रहण आदेश जारी किया था।अधिग्रहण आदेश सिर्फ 2483 वाहन स्वामियों ने ही प्राप्त की। अब इन वाहन स्वामियों को आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वह खुद एआरटीओ आफिस पहुंचकर 25 मई तक अधिग्रहण आदेश रिसीव कर लें।
इस समय सीमा के बाद यह माना जाएगा कि उक्त वाहन अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में मोटरयान व अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में वाहन न उपलब्ध कराए जाने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। जिन्होंने अधिग्रहण आदेश को प्राप्त कर लिया है वह 28 मई को निर्धारित समय और स्थान पर वाहन उपलब्ध कराएं।
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एआरटीओ विनय कुमार ने बताया कि कार्मिक और सुरक्षा एजेंसियों की संख्या को देखते हुए 6636 वाहन स्वामियों को अधिग्रहण आदेश जारी किया था।अधिग्रहण आदेश सिर्फ 2483 वाहन स्वामियों ने ही प्राप्त की। अब इन वाहन स्वामियों को आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वह खुद एआरटीओ आफिस पहुंचकर 25 मई तक अधिग्रहण आदेश रिसीव कर लें।
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इस समय सीमा के बाद यह माना जाएगा कि उक्त वाहन अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में मोटरयान व अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में वाहन न उपलब्ध कराए जाने के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। जिन्होंने अधिग्रहण आदेश को प्राप्त कर लिया है वह 28 मई को निर्धारित समय और स्थान पर वाहन उपलब्ध कराएं।
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