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Maharajganj News: फर्जी टीसी के मामले में प्रधानाध्यापक सहित पांच पर केस दर्ज
Thu, 17 Apr 2025 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 17 Apr 2025 12:10 AM IST
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महराजगंज। नौतनवा थाना क्षेत्र के रामनगर में किशोरी को बालिग बनाने के लिए फर्जी टीसी का उपयोग किया गया था। मामले में जांच के बाद कलई खुली तो हकीकत सामने आ गई। मामले में प्रधानाध्यापक समेत पांच आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है।
जानकारी के अनुसार परसामलिक थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 जनवरी की रात लड़की एक युवक के साथ चली गई थी। 31 जनवरी को गाजियाबाद में ले जा कर कोर्ट मैरिज करने की बात सामने आई थी। मामले में कूटरचित व फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नाबालिक लड़की को बालिग सिद्ध किया गया था।
खंड शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीपुर पिंगल प्रसाद राणा ने बताया कि क्षेत्र में डाॅ. भीमराव आंबेडकर पूर्व माध्यमिक स्वाधीन शिक्षा निकेतन रामनगर में है। विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत के दर्ज मामले में एक लड़की की टीसी फर्जी होने की शिकायत मिली थी। इसके बाद क्षेत्राधिकारी नौतनवा, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं उपजिलाधिकारी नौतनवा ने संयुक्त जांच की। इसमें पाया गया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामदेव प्रसाद व सहायक अध्यापक रामजीत शर्मा ने संदीप साहनी, सुजीत साहनी, अनिल साहनी निवासी पड़ौली से साठ-गाठ करके कूटरचित एवं फर्जी तरीके से टीसी, एसआर रजिस्टर व उपस्थिति रजिस्टर तैयार किया। असली टीसी के रूप में मुकदमें में प्रयोग किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि नाबालिग को बालिग सिद्ध करने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रयोग किया गया है। इस प्रकरण में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद महराजगंज की ओर से 12 अप्रैल 2025 को विद्यालय के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने का आदेश दिया गया। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। नौतनवा प्रभारी निरीक्षक पुरुषोत्तम राव ने मामले में केस दर्ज करने की पुष्टि की।
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जानकारी के अनुसार परसामलिक थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 जनवरी की रात लड़की एक युवक के साथ चली गई थी। 31 जनवरी को गाजियाबाद में ले जा कर कोर्ट मैरिज करने की बात सामने आई थी। मामले में कूटरचित व फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नाबालिक लड़की को बालिग सिद्ध किया गया था।
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खंड शिक्षा अधिकारी लक्ष्मीपुर पिंगल प्रसाद राणा ने बताया कि क्षेत्र में डाॅ. भीमराव आंबेडकर पूर्व माध्यमिक स्वाधीन शिक्षा निकेतन रामनगर में है। विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत के दर्ज मामले में एक लड़की की टीसी फर्जी होने की शिकायत मिली थी। इसके बाद क्षेत्राधिकारी नौतनवा, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं उपजिलाधिकारी नौतनवा ने संयुक्त जांच की। इसमें पाया गया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक रामदेव प्रसाद व सहायक अध्यापक रामजीत शर्मा ने संदीप साहनी, सुजीत साहनी, अनिल साहनी निवासी पड़ौली से साठ-गाठ करके कूटरचित एवं फर्जी तरीके से टीसी, एसआर रजिस्टर व उपस्थिति रजिस्टर तैयार किया। असली टीसी के रूप में मुकदमें में प्रयोग किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि नाबालिग को बालिग सिद्ध करने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रयोग किया गया है। इस प्रकरण में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद महराजगंज की ओर से 12 अप्रैल 2025 को विद्यालय के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने का आदेश दिया गया। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। नौतनवा प्रभारी निरीक्षक पुरुषोत्तम राव ने मामले में केस दर्ज करने की पुष्टि की।
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