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Maharajganj News: मछली शिकार के विवाद में हुई हत्या के आरोपी की जमानत मंजूर

Fri, 20 Oct 2023 12:49 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Oct 2023 12:49 AM IST
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Bail granted to accused of murder in fishing dispute
संवाद न्यूज एजेंसी
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मछली के शिकार के विवाद में महाराजगंज में हुई हत्या के मुख्य आरोपी नर्देश्वर उर्फ गोलू को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की अदालत ने दिया है।
मामला महराजगंज के घुघली थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2020 में सदानंद का शव मछली तालाब के पास मिला था। उसकी पत्नी सावित्री देवी ने गांव के ही नर्देशवर उर्फ गोलू, संदीप, संतोष और रवींद्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि चारों ने मिलकर उसके पति की लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने चारों को जेल भेज दिया था।
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याची के अधिवक्ता परमेश्वर यादव ने दलील दी कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उसे सिर्फ एक चोट आई थी। वह चोट मछली तालाब के बांध से गिर कर आई चोट हो सकती है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। इसके बाद अदालत ने मुख्य आरोपी नर्देश्वर उर्फ गोलू की सशर्त जमानत मंजूर कर ली।
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