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Maharajganj News: फर्जी दस्तावेज से जमीन हड़पने की कोशिश, 13 पर प्राथमिकी

Sun, 15 Feb 2026 02:32 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Feb 2026 02:32 AM IST
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Attempt to grab land with fake documents, FIR against 13
महराजगंज। गोरखपुर निवासी राजकुमार पांडेय ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कुछ लोगों पर फर्जी दस्तावेजों से पैतृक संपत्ति हड़पने और जान-माल की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में कोठीभार पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज जांच शुरू कर दी है।
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राजकुमार पांडेय, ग्राम कोनी, थाना खोराबार, गोरखपुर के निवासी हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी पैतृक संपत्ति ग्राम बन्दी, थाना कोठीभार, तहसील निचलौल में स्थित है। इसमें गाटा नंबर 10 (रकबा 0.809 हेक्टेयर), 271 (0.753 हेक्टेयर) और 1122/790 (0.218 हेक्टेयर) शामिल हैं। यह संपत्ति मूल रूप से उनके बड़े पिता हरिश्चंद्र पांडेय के नाम पर थी, जो कि अविवाहित थे। हरिश्चंद्र की मौत 22 जून 1984 को हो गई। इसके बाद 13 दिसंबर 1984 को वारिसनामा के जरिए संपत्ति उनके सगे भाई पुरुषोत्तम पांडेय (राजकुमार के पिता) के नाम दर्ज हो गई।
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शिकायत के मुताबिक, हरिशचंद्र के जानकार राम प्रसाद ने संपत्ति हड़पने की साजिश रची। राम प्रसाद ने अपनी सगी बहन निर्मला, जो गूंगी-बहरी और अविवाहित थीं, को फर्जी दस्तावेजों से हरिश्चंद्र की पत्नी बताकर नाम चढ़वा दिया। इसमें स्थानीय लोगों राम असारे, दीनानाथ, रामाज्ञा विश्वकर्मा (बसडिला निवासी), राजमति, शांति देवी (मटिअरिया निवासी), डोमई, जयसिरी (मझौवा निवासी), लगली देवी, गब्बू, गोलई, जग्गू (मझौवा निवासी) और दुर्गावती देवी (सेसपुर निवासी) की मिलीभगत का आरोप है। ये सभी कथित रूप से भू-माफिया हैं और संपत्ति को अवैध रूप से कब्जाने की कोशिश में लगे हैं।
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राजकुमार पांडेय ने बताया कि जानकारी मिलने पर उन्होंने तहसीलदार निचलौल के न्यायालय में मुकदमा दायर किया। मुकदमे के दौरान राम प्रसाद ने मुख्तारनामा बनाकर संपत्ति को अपने सहयोगियों को बेनामी कर दिया। राम प्रसाद और निर्मला की मौत हो चुकी है लेकिन विवाद जारी रहा। आखिरकार, 30 जुलाई 2025 को तहसीलदार ने राजकुमार के पक्ष में आदेश दिया। आरोप है कि फैसले के बाद आरोपी संगठित होकर राजकुमार को जान-माल की धमकी देने लगे। राम प्रसाद का आपराधिक इतिहास है। गोरखपुर के थाना खोराबार में उस पर प्राथमिकी दर्ज है, जिसमें आरोपी जेल गया था और चार्जशीट दाखिल हुई। रामकुमार की शिकायत का पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया। इसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष कोठीभार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि रामआसरे, दिनानाथ, रामाज्ञा विश्वकर्मा निवासी बसडिला, राजमति, शांति देवी निवासी मटिअरिया, मझौवा निवासी, डोमई, जयश्री, लागली देवी, गब्बू, गोलई, मंजू देवी निवासी मझौवा, दुर्गावती निवासी सेसपुर, जग्गू निवासी मझौवा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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