फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Accused sentenced for negligent driving

Maharajganj News: लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में आरोपी को सजा

Thu, 08 Jan 2026 01:06 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Jan 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
Accused sentenced for negligent driving
महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने सार्वजनिक स्थल पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त बुद्धिराम निवासी कोल्हुई, थाना कोल्हुई, जनपद महराजगंज को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। उस पर 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला वर्ष 2003 का है। उस समय अभियुक्त पर आरोप था कि उसने सार्वजनिक स्थल पर वाहन को लापरवाही और तेज गति से चलाया, जिससे आम लोगों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। घटना के समय स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था।
विज्ञापन

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय अभियुक्त को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed