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Maharajganj News: लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में आरोपी को सजा
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महराजगंज। न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा की अदालत ने सार्वजनिक स्थल पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त बुद्धिराम निवासी कोल्हुई, थाना कोल्हुई, जनपद महराजगंज को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई है। उस पर 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला वर्ष 2003 का है। उस समय अभियुक्त पर आरोप था कि उसने सार्वजनिक स्थल पर वाहन को लापरवाही और तेज गति से चलाया, जिससे आम लोगों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। घटना के समय स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय अभियुक्त को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार यह मामला वर्ष 2003 का है। उस समय अभियुक्त पर आरोप था कि उसने सार्वजनिक स्थल पर वाहन को लापरवाही और तेज गति से चलाया, जिससे आम लोगों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। घटना के समय स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था।
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मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए और साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय अभियुक्त को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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