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Maharajganj News: नियम दरकिनार कर हाईवे के किनारे शराब की दुकान संचालित करने का आरोप

Thu, 23 Jul 2026 02:14 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jul 2026 02:14 AM IST
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Accusation of operating a liquor shop along the highway in violation of rules.
कोल्हुई। स्थानीय थाना क्षेत्र में संचालित दो कंपोजिट शराब की दुकानों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि एक कंपोजिट शराब की दुकान स्टेट हाईवे के किनारे संचालित हो रही है जबकि दूसरी दुकान का संचालन ग्राम सभा के बजाए दूसरी ग्रामसभा में किया जा रहा है।
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शासनादेश के अनुसार, शराब की दुकान स्टेट हाईवे से 220 मीटर की दूरी के बाद खोली जानी चाहिए। मगर कोल्हुई-लोटन मार्ग स्थित शांतिनगर चौराहे पर कंपोजिट शराब की दुकान लगभग 60 से 70 मीटर पर संचालित हो रही है। वहीं दूसरी दुकान सोनाबंदी गांव के नाम से आवंटित हुई थी, मगर उसका संचालन गोपालपुर में किया जा रहा है। इस संबंध में पूछने पर आबकारी इंस्पेक्टर पुंकेश सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। जल्द ही जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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