फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   20 years imprisonment to the accused of molesting a minor

Maharajganj News: नाबालिग से कुकर्म के आरोपित को 20 वर्ष का कारावास

Tue, 29 Oct 2024 03:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Tue, 29 Oct 2024 03:03 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment to the accused of molesting a minor
महराजगंज। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के कैथवलिया सर्वजीत गांव के रंजीत विश्वकर्मा को छह वर्षीय नाबालिग के साथ कुकर्म के आरोप में दोष सिद्ध करार करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह ने 20 वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के गांव के छह वर्षीय लड़के को नौ दिसंबर 2021 को बहला-फुसलाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़का रोते हुए घर आया और अपने पिता को उपरोक्त दुष्कर्म के बारे में बताया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुरंदरपुर थाना ने आरोपित रंजीत विश्वकर्मा के विरुद्ध केस पंजीकृत कर विवेचना के बाद अंतर्गत पाॅक्सो एक्ट दुष्कर्म के मामले में आरोप पत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह ने अभिलेखीय साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण कर तथा विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपित रंजीत विश्वकर्मा को 20 वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।प
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed