{"_id":"6823a1ae633f9b519000b46f","slug":"20-years-imprisonment-for-the-accused-of-raping-an-innocent-maharajganj-news-c-206-1-mhg1002-149102-2025-05-14","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maharajganj News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Maharajganj News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Wed, 14 May 2025 01:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Wed, 14 May 2025 01:16 AM IST
विज्ञापन
महराजगंज। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) महराजगंज, फूलचंद कुशवाहा ने मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
मामला निचलौल थाना क्षेत्र के एक गांव का है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पति रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। उसके पांच बच्चे हैं। तीन अगस्त 2021 को अपने बच्चों को घर पर छोड़कर वह निचलौल बैंक से पैसा निकालने गई थी। तभी दोपहर 12 बजे उसके गांव का ही चैतू उर्फ गुलाब हैदर सिद्दीकी उसकी साढ़े चार वर्षीय बेटी को खेलाने के बहाने बगल में ही अपने घर में लेकर चला गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बच्ची के रोने के बाद जब आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी भाग गया। कुछ देर बाद वह अपने घर आई तो उक्त घटना के बारे में जानकारी हुई। उसने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। वहां से कोई कार्रवाई न होने पर छह अगस्त 2021 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
विज्ञापन
घटना की सूचना तहसील दिवस निचलौल में 7 अगस्त 2021 को उप जिलाधिकारी निचलौल को भी शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराई थी, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 12 अगस्त 2021 को एक सप्ताह के बाद आरोपी को थाना पर बैठाकर उससे पैसे लेने के बाद उसे भगा दिया गया। जब वह थाने पहुंची तो गाली देकर भगा दिया गया।
इसके बाद फिर पुलिस अधीक्षक को 13 अगस्त 2021 को एक शिकायती पत्र दिया। 16 अगस्त को एसपी के निर्देश के बाद भी स्थानीय थाना प्रभारी निचलौल की ओर से आरोपी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब उसने हेल्प लाइन नंबर 1076 पर भी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, चिकित्सीय परीक्षण और अन्य सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
मामला निचलौल थाना क्षेत्र के एक गांव का है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पति रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। उसके पांच बच्चे हैं। तीन अगस्त 2021 को अपने बच्चों को घर पर छोड़कर वह निचलौल बैंक से पैसा निकालने गई थी। तभी दोपहर 12 बजे उसके गांव का ही चैतू उर्फ गुलाब हैदर सिद्दीकी उसकी साढ़े चार वर्षीय बेटी को खेलाने के बहाने बगल में ही अपने घर में लेकर चला गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
बच्ची के रोने के बाद जब आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी भाग गया। कुछ देर बाद वह अपने घर आई तो उक्त घटना के बारे में जानकारी हुई। उसने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। वहां से कोई कार्रवाई न होने पर छह अगस्त 2021 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
विज्ञापन
घटना की सूचना तहसील दिवस निचलौल में 7 अगस्त 2021 को उप जिलाधिकारी निचलौल को भी शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराई थी, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 12 अगस्त 2021 को एक सप्ताह के बाद आरोपी को थाना पर बैठाकर उससे पैसे लेने के बाद उसे भगा दिया गया। जब वह थाने पहुंची तो गाली देकर भगा दिया गया।
इसके बाद फिर पुलिस अधीक्षक को 13 अगस्त 2021 को एक शिकायती पत्र दिया। 16 अगस्त को एसपी के निर्देश के बाद भी स्थानीय थाना प्रभारी निचलौल की ओर से आरोपी के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब उसने हेल्प लाइन नंबर 1076 पर भी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, चिकित्सीय परीक्षण और अन्य सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।