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Maharajganj News: व्यावसायिक संबंध में 15.41 लाख हड़पे, केस दर्ज
Mon, 24 Mar 2025 01:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Mon, 24 Mar 2025 01:00 AM IST
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महराजगंज। फरेंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत आनंदनगर के रुद्रापुर उर्फ सेखुई निवासी एक व्यक्ति के रिश्तेदार ने व्यावसायिक संबंध में 15.41 लाख रुपये हड़प लिए। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सूरत निवासी आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया।
नगर पंचायत आनंदनगर के रुद्रापुर उर्फ सेखुई (अंबेडकर नगर वार्ड) निवासी कर्तव्य सरावगी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल वाद में बताया कि मुस्कान टेक्सटाइल, पंचवा तल, 5042, इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट, महाराणा प्रताप सर्किल, मिदास स्क्वायर, गोधरा विलेज, सूरत, राज्य गुजरात के प्रोपराइटर आशीष गोयल निवासी मकान नंबर-ए 103 ग्रीन गार्डेन अनार्टमेंट सिटी लाइट निकट माहेश्वरी भवन सूरत उनका रिश्तेदार है।
आरोप है कि वह आशीष गोयल के फर्म के खाते में अगस्त 2018 में 15. 41 लाख रुपये भेज दिया। इस दौरान आशीष ने उन्हें आश्वासन दिया कि फर्म में व्यवसाय के लिए जो रकम दिया गया है।
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उसका लाभांश प्रति वर्ष उन्हें दिया जाएगा। ऐसे में उन्हें हर वर्ष लाभांश मिलता भी रहा। इसका टीडीएस भी आशीष गोयल की ओर से जमा किया जाता रहा। इसी बीच उन्हें रुपयों की आवश्यकता हो गई।
इसके बाद उन्होंने आशीष गोयल से रकम की मांग की। इस दौरान आशीष गोयल ने 31 अगस्त 2020 को उनके बचत खाते में 407160 वापस किया। आशीष की ओर उन्हें स्टेटमेंट भेजा गया। 31 मार्च 2021 तक उन्हें मिलने वाले व्यवसायिक लाभांश 10,97374 शेष देय रहा, लेकिन उसके बाद उन्हें लाभांश अथवा मूल धन का कोई भी रुपया वापस नहीं किया गया। पीड़ित का आरोप है कि आशीष गोयल ने 1541000 हड़प लिया। फरेंदा थाना प्रभारी निरीक्षक मृत्युंजय पाठक के अनुसार, मामले में न्यायालय के आदेश पर आरोपी आशीष गोयल के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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नगर पंचायत आनंदनगर के रुद्रापुर उर्फ सेखुई (अंबेडकर नगर वार्ड) निवासी कर्तव्य सरावगी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में दाखिल वाद में बताया कि मुस्कान टेक्सटाइल, पंचवा तल, 5042, इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट, महाराणा प्रताप सर्किल, मिदास स्क्वायर, गोधरा विलेज, सूरत, राज्य गुजरात के प्रोपराइटर आशीष गोयल निवासी मकान नंबर-ए 103 ग्रीन गार्डेन अनार्टमेंट सिटी लाइट निकट माहेश्वरी भवन सूरत उनका रिश्तेदार है।
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आरोप है कि वह आशीष गोयल के फर्म के खाते में अगस्त 2018 में 15. 41 लाख रुपये भेज दिया। इस दौरान आशीष ने उन्हें आश्वासन दिया कि फर्म में व्यवसाय के लिए जो रकम दिया गया है।
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उसका लाभांश प्रति वर्ष उन्हें दिया जाएगा। ऐसे में उन्हें हर वर्ष लाभांश मिलता भी रहा। इसका टीडीएस भी आशीष गोयल की ओर से जमा किया जाता रहा। इसी बीच उन्हें रुपयों की आवश्यकता हो गई।
इसके बाद उन्होंने आशीष गोयल से रकम की मांग की। इस दौरान आशीष गोयल ने 31 अगस्त 2020 को उनके बचत खाते में 407160 वापस किया। आशीष की ओर उन्हें स्टेटमेंट भेजा गया। 31 मार्च 2021 तक उन्हें मिलने वाले व्यवसायिक लाभांश 10,97374 शेष देय रहा, लेकिन उसके बाद उन्हें लाभांश अथवा मूल धन का कोई भी रुपया वापस नहीं किया गया। पीड़ित का आरोप है कि आशीष गोयल ने 1541000 हड़प लिया। फरेंदा थाना प्रभारी निरीक्षक मृत्युंजय पाठक के अनुसार, मामले में न्यायालय के आदेश पर आरोपी आशीष गोयल के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।