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Maharajganj News: गोवध निवारण अधिनियम में 12 को सजा
Tue, 02 Apr 2024 08:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Tue, 02 Apr 2024 08:48 PM IST
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महराजगंज। सिविल जज प्रवर खंड/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज की अदालत ने मंगलवार को गोवध निवारण अधिनियम के दोषी 12 लोगों को दो अलग-अलग मामलों में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जेल बिताई गई अवधि सजा में शामिल है।
अभियोजन अधिकारी ने बताया कि थाना ठूठीबारी के महबूब आलम, अलाउद्दीन, मोहम्मद उमर, इब्राहिम, नसीब, अख्तर अली, जोखू व नाजिर अली को गोवध निवारण अधिनियम के तहत 12 अगस्त 1994 को घटना के दिन ही गिरफ्तार किया गया था। 29 अक्तूबर-1994 को चार्जशीट दाखिल हुई। कोर्ट ने उक्त लोगों को गोमांस के उद्देश्य से गोवंश ले जाने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सजा में जेल में बिताई गई अवधि के अलावा प्रत्येक पर 1000-1000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर 10-10 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
इसी क्रम में पिपरा टोला मुंदेरी थाना बरगदवा, जिला महराजगंज निवासी अहमद, हबीब, इसराइल, धरभरन को भी जेल में बिताई गई अवधि के साथ प्रत्येक को 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने पर 15-15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि उक्त चारों को गोमांस के उद्देश्य से गोवंश को ले जाने का दोषी कोर्ट ने माना है। इन्हें 23 मई-2014 को गोवध निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था तथा 11 जून 2014 को चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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अभियोजन अधिकारी ने बताया कि थाना ठूठीबारी के महबूब आलम, अलाउद्दीन, मोहम्मद उमर, इब्राहिम, नसीब, अख्तर अली, जोखू व नाजिर अली को गोवध निवारण अधिनियम के तहत 12 अगस्त 1994 को घटना के दिन ही गिरफ्तार किया गया था। 29 अक्तूबर-1994 को चार्जशीट दाखिल हुई। कोर्ट ने उक्त लोगों को गोमांस के उद्देश्य से गोवंश ले जाने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सजा में जेल में बिताई गई अवधि के अलावा प्रत्येक पर 1000-1000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न जमा करने पर 10-10 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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इसी क्रम में पिपरा टोला मुंदेरी थाना बरगदवा, जिला महराजगंज निवासी अहमद, हबीब, इसराइल, धरभरन को भी जेल में बिताई गई अवधि के साथ प्रत्येक को 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न देने पर 15-15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि उक्त चारों को गोमांस के उद्देश्य से गोवंश को ले जाने का दोषी कोर्ट ने माना है। इन्हें 23 मई-2014 को गोवध निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था तथा 11 जून 2014 को चार्जशीट दाखिल की गई थी।
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