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Maharajganj News: दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास
Wed, 14 Aug 2024 02:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Wed, 14 Aug 2024 02:53 AM IST
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महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या एक फूलचंद कुशवाहा ने दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की। दोषी दयासागर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के कथन के अनुसार पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को प्रार्थना पत्र दिया कि दयासागार ने 13 दिसंबर 2021 को घर में घुसकर दुष्कर्म किया। पति मजदूरी करने नेपाल गया था। उसी का फायदा उठा कर आरोपी रात 12 बजे कमरे में घुस गया और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर अभियुक्त ने धमकी दिया कि बच्चों को मार डालेगा। केस दर्ज होने के बाद विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
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अभियोजन के कथन के अनुसार पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को प्रार्थना पत्र दिया कि दयासागार ने 13 दिसंबर 2021 को घर में घुसकर दुष्कर्म किया। पति मजदूरी करने नेपाल गया था। उसी का फायदा उठा कर आरोपी रात 12 बजे कमरे में घुस गया और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर अभियुक्त ने धमकी दिया कि बच्चों को मार डालेगा। केस दर्ज होने के बाद विवेचना के दौरान आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
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