फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   10 years imprisonment to the accused of raping a teenage girl

Maharajganj News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

Thu, 08 Feb 2024 08:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 08 Feb 2024 08:46 PM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment to the accused of raping a teenage girl
महराजगंज। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश अनंय न्यायालय पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 7000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने बताया कि कोठीभार थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को 25 नवंबर 2017 को धरमपुर आदित्यपूरी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर निवासी रमेश चौधरी भगा ले गया था। जहां दोषी ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद तीन मार्च 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed