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Maharajganj News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास
Thu, 08 Feb 2024 08:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 08 Feb 2024 08:46 PM IST
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महराजगंज। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश अनंय न्यायालय पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 7000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने बताया कि कोठीभार थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को 25 नवंबर 2017 को धरमपुर आदित्यपूरी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर निवासी रमेश चौधरी भगा ले गया था। जहां दोषी ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद तीन मार्च 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई है। संवाद
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विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने बताया कि कोठीभार थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को 25 नवंबर 2017 को धरमपुर आदित्यपूरी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर निवासी रमेश चौधरी भगा ले गया था। जहां दोषी ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद तीन मार्च 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई है। संवाद
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