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वाहन न देने पर होगी एफआईआर

Tue, 10 Jan 2017 01:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 10 Jan 2017 01:01 AM IST
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 Vehicles will be in default of FIR
police, lalitpur news - फोटो : demo
विधानसभा चुनाव में वाहनों की उपलब्धता के लिए सहायक संभागीय परिवहन विभाग द्वारा तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग ने सभी सरकारी विभागों में अनुबंधित वाहनों एवं निजी वाहन स्वामियों को नोटिस भेजकर वाहनों की मरम्मत कराने और तय तिथि तक वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न होने पर विभाग संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा।
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विधानसभा सामान्य निर्वाचन के प्रभारी वाहन अधिकारी ने विभिन्न सरकारी विभागों व निजी वाहन स्वामियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि विधान सभा निर्वाचन के लिए वाहनों की आवश्यकता है। वह अपने विभागों के अनुबंधित वाहनों की मरम्मत आदि करा लें, वाहन संख्या, चालक का नाम, पता, मोबाइल संख्या की सूचना तत्काल सहायक संभागीय परिवहन विभाग के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में भेज दें।
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इसके साथ ही जनपद के समस्त पंजीकृत वाहन स्वामियों को अवगत कराया गया कि विधानसभा निर्वाचन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न प्रकार के निजी वाहनों बस, मिनी बस, स्कूल बस, मिनी ट्रक, मोटर कैब, हल्के सवारी वाहन, जीप, कार का अधिग्रहण किया जा रहा है। वाहनों के अधिग्रहण आदेश वाहन स्वामियों को तय तिथि पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त कराए जा रहे हैं। वाहन स्वामियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने वाहनों को अधिग्रहण आदेश में अंकित तिथि, स्थान व समय पर उपलब्ध कराएं। वाहनों को उपलब्ध नहीं कराने की दशा में उस वाहन स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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निर्देश न मानने वालों पर होगी कार्रवाई 
जिला निर्वाचन आयोग के आदेश पर चुनाव कार्य के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। यदि कोई वाहन स्वामी नोटिस के बाद भी वाहन उपलब्ध नहीं कराता है तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
- सतेंद्र कुमार, एआरटीओ प्रशासन/प्रभारी वाहन अधिकारी
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