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अवैध होर्डिंग पर चलेगा डंडा

Wed, 16 Mar 2016 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूूराो ललितपुर
अमर उजाला ब्यूूराो ललितपुर Updated Wed, 16 Mar 2016 01:16 AM IST
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unaurthorized adverticement
नगर पाल‌िका लल‌ितपुर - फोटो : demo pic
ललितपुर। शहर में अवैध तरीके से लगे होर्डिंग और स्ट्रक्चर पर नगर पालिका ने सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है। इसके लेकर नौ एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाकर पालिका होर्डिंग और उनके स्ट्रक्चर जब्त करेगी।
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शहर में अवैध तरीके से लगे होर्डिंग से यातायात बाधित हो रहा है। शहर की सुंदरता भी खराब हो रही है। इसके अलावा इन होर्डिंग से अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है। शहर की मुख्य सड़कों के किनारे, डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट के खंभे व सरकारी भवनों, कार्यालय, पार्कों के सामने और अन्य स्थानों पर विज्ञापन एजेंसियों ने बिना नगरपालिका की अनुमति के अवैध रूप से होर्डिंग लगा दिए हैं। कई एजेंसी ऐसी हैं, जिन्होंने नगरपालिका से बिना अनुमति लिए ही होर्डिंग लगा लिए हैं। जिन एजेंसियों ने नगरपालिका से अनुमति ली है, उन्होंने भी कई स्थानों पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगा दिए हैं। स्थिति यह है कि नगरपालिका ने शहर में करीब एक सैकड़ा स्थानों पर होर्डिंग लगाने की अनुमति दी है, लेकिन इसके विपरीत हजारों होर्डिंग लगे हैं। इससे शहर का यातायात बाधित हो रहा और दुर्घटनाओं का कारण भी साबित हो रहे हैं, इसके अलावा  होर्डिंग की भरमार से शहर की सुंदरता कम हो रही है। इसे देखते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार ने नौ एजेंसी को नोटिस जारी किए हैं।
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इन्होंने नहीं ली अनुमति
अधिशासी अधिकारी ने ऐसी पांच पब्लिसिटी एजेंसियों के मालिकों को नोटिस जारी किए है, जिन्होंने शहर में होर्डिंग लगाने के लिए कोई अनुमति नहीं ली है, इनमें भारत फ्लैक्स, राठौर फ्लैक्स, विक्रम सिंह तालाबपुरा, सचिन घुसयाना व चित्रांस आजादपुरा को दिए गए नोटिस में बताया कि बिना नगर पालिका की अनुमति के होर्डिंग लगाए हैं। पालिका ने होर्डिंग व स्ट्रक्चर हटाने के लिए इनको दो दिन का समय दिया है, इसके बाद नगर पालिका होर्डिंग व स्ट्रक्चर को हटाकर जब्त कर लेगी। इस दौरान इसका खर्चा भी पालिका एजेंसी संचालकों से वसूलेेगी।
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स्वीकृत होर्डिंग पर अंकित करें क्रमांक
शहर में होर्डिंग लगाने वाली केवल चार एजेंसियां ऐसी है, जिन्होंने नगर पालिका से अनुमति ली है। ये एजेंसियां केवल उन्हीं स्थानों पर होर्डिंग लगा सकती हैं, जिस स्थलों की अनुमति नगर पालिका ने दी हुई है। नगर पालिका की अनुमति से लगे होर्डिंगों को चिह्नित करने के लिए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने होर्डिंग लगाने के लिए विभाग से स्वीकृत एजेंसियों प्रिंस पब्लिसिटी, चैतन्य फ्लैक्सो, त्रिमूर्ति फ्लैक्स व रत्नेश तिवारी महावीरपुरा को नोटिस जारी कर बताया कि आगामी तीन दिनों में पालिका द्वारा शहर में लगे अवैध होर्डिंगों के खिलाफ अभियान शुरू किया जा रहा है। इसलिए विभाग से स्वीकृत स्थलों पर लगे होर्डिंग पर क्रमांक व एजेंसी का नाम अंकित करें। जिस होर्डिंग पर क्रमांक व एजेंसी का नाम अंकित नहीं होगा उसको पालिका अवैध मानते हुए जब्त कर लेगी।


पहले जारी फरमान ठंडे बस्ते में
नगर पालिका ने इस तरह के नोटिस पहली बार जारी नहीं किए है, इससे पहले भी अनेक बार अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के नोटिस जारी हो चुके है, लेकिन विडंबना यह है कि आज तक किसी भी अवैध होर्डिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पालिका द्वारा कार्रवाई के लिए जारी फरमान को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। देखना होगा कि इस बार पालिका इन अवैध होर्डिंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं!
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