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Lalitpur News: पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के पुत्र को दो वर्ष का कारावास

Fri, 10 Jan 2025 12:48 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jan 2025 12:48 AM IST
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Two years imprisonment to the son of former BJP District President
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने चेक बाउंस के मामले में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के पुत्र को दो साल की सजा सुनाई है। तीन साल पुराने मामले में न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।
थाना कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला सुभाषपुरा निवासी प्रशांत जैन ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद्र पटेल से उसके मित्रवत संबंध थे, उसने अपने व्यापारिक जरूरतों के लिए 41 लाख रुपये मांग की।
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जिसको उसने भाई व मित्रों से एकत्रित कर दिए, उसने पांच लाख रुपये अपने बैंक खाते से उनके खाते में हस्तांतरित किए, इसके साथ ही उसके भाई ने 36 लाख रुपये खाते में दिए, इसके अलावा भी समय-समय पर नकद भुगतान किया गया। जिससे कृष्ण प्रताप ने शीघ्र वापसी की बात कही, लेकिन धनराशि नहीं लौटाई है।
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इस प्रकरण में न्यायाधीश ने कृष्ण प्रताप को दो वर्ष के कारावास व दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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