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Lalitpur News: किशोरी के अपहरण के मामले में दो साल की सजा
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ललितपुर। न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नवनीत कुमार भारती ने किशोरी के अपहरण के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए दो साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दो वर्ष पूर्व अभियुक्त गांव की ही एक किशोरी को अपने साथ फुसलाकर ले गया था।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना सौजना अंतर्गत निवासी पीड़ित ने पुलिस को 3 नवंबर 2022 को तहरीर दी। इसमें उसने बताया कि गांव के युवक सुजान पुत्र रमल बुनकर उसी पुत्री को फुसलाकर ले गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लड़की को बरामद कर 16 नवंबर 2022 को किशोरी को बरामद कर अभियुक्त को जेल भेज दिया।
किशोरी ने अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराया। पुलिस ने अभियुक्त सुजान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में चालान काटकर न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्ष्यों और गवाहों को संज्ञान में लेते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाया और दो साल की सजा सुनाई।
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विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना सौजना अंतर्गत निवासी पीड़ित ने पुलिस को 3 नवंबर 2022 को तहरीर दी। इसमें उसने बताया कि गांव के युवक सुजान पुत्र रमल बुनकर उसी पुत्री को फुसलाकर ले गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लड़की को बरामद कर 16 नवंबर 2022 को किशोरी को बरामद कर अभियुक्त को जेल भेज दिया।
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किशोरी ने अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराया। पुलिस ने अभियुक्त सुजान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में चालान काटकर न्यायालय में प्रस्तुत किया। साक्ष्यों और गवाहों को संज्ञान में लेते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाया और दो साल की सजा सुनाई।
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