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राशन सामग्री में कालाबाजारी में राशन विक्रेता समेत दो पर मुकदमा
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- फोटो : police new.jpeg
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ललितपुर। ग्राम पंचायत गौना में राशन की कालाबाजारी करने पर दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
साईं बाबा स्वयं सहायता समूह ग्राम गौना के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ने जिला पूर्ति कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की कि ममता देवी ने आंगनबाड़ी केंद्र से खाद्यान्न का उठान किया। लेकिन तीन माह से नहीं दिया गया, जिससे ग्राम पंचायत गौना के बच्चे खाद्यान्न से वंचित है। उक्त शिकायत की जांच सहायक पूर्ति निरीक्षक चंद्रशेखर सहाय ने 12 अगस्त को ग्राम मेें जाकर की, जिसमें दुकान बंद पाई गई।
मौके पर उक्त स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों ने लिखित रूप से बताया कि विक्रेता ममता देवी ने अप्रैल, मई और जून 2021 के लिए आंगनबाड़ी का खाद्यान्न अभी तक प्राप्त नहीं कराया। जब वह दुकान पर जाते हैं, तो उन्हें भगा दिया जाता है। पूर्व माह में भी विलंब कर खाद्यान्न दिया गया है, जिससे खाद्यान्न वितरण करने में समूह को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसके चलते उक्त उचित दर विक्रेता ग्राम गौना की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया गया और उक्त दुकान के कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए लखन उचित दर विक्रेता ग्राम गौना की दुकान से संबद्ध किया गया।
जांच में पाया कि उक्त उचित दर विक्रेता ममता देवी और ससुर हरगोविंद द्वारा मिलीभगत से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उठान किया गया। जिसमें गेंहूं, चावल और बाल पुष्टाहार अनाधिकृत रूप से अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कालाबाजारी की गई है, जो गंभीर अनियमितता है। पूर्ति निरीक्षक, तहसील पाली द्वारा ममता देवी उचित दर विक्रेता ग्राम गौना और उनके ससुर हरगोविंद पुत्र नंदकिशोर नामदेव ग्राम गौना ब्लॉक मड़ावरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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साईं बाबा स्वयं सहायता समूह ग्राम गौना के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ने जिला पूर्ति कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत की कि ममता देवी ने आंगनबाड़ी केंद्र से खाद्यान्न का उठान किया। लेकिन तीन माह से नहीं दिया गया, जिससे ग्राम पंचायत गौना के बच्चे खाद्यान्न से वंचित है। उक्त शिकायत की जांच सहायक पूर्ति निरीक्षक चंद्रशेखर सहाय ने 12 अगस्त को ग्राम मेें जाकर की, जिसमें दुकान बंद पाई गई।
मौके पर उक्त स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों ने लिखित रूप से बताया कि विक्रेता ममता देवी ने अप्रैल, मई और जून 2021 के लिए आंगनबाड़ी का खाद्यान्न अभी तक प्राप्त नहीं कराया। जब वह दुकान पर जाते हैं, तो उन्हें भगा दिया जाता है। पूर्व माह में भी विलंब कर खाद्यान्न दिया गया है, जिससे खाद्यान्न वितरण करने में समूह को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसके चलते उक्त उचित दर विक्रेता ग्राम गौना की दुकान का अनुबंध पत्र निलंबित कर दिया गया और उक्त दुकान के कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए लखन उचित दर विक्रेता ग्राम गौना की दुकान से संबद्ध किया गया।
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जांच में पाया कि उक्त उचित दर विक्रेता ममता देवी और ससुर हरगोविंद द्वारा मिलीभगत से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उठान किया गया। जिसमें गेंहूं, चावल और बाल पुष्टाहार अनाधिकृत रूप से अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कालाबाजारी की गई है, जो गंभीर अनियमितता है। पूर्ति निरीक्षक, तहसील पाली द्वारा ममता देवी उचित दर विक्रेता ग्राम गौना और उनके ससुर हरगोविंद पुत्र नंदकिशोर नामदेव ग्राम गौना ब्लॉक मड़ावरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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