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उत्पीड़न और मारपीट में दो आरोपियों को दो वर्ष की सजा

Thu, 27 Feb 2020 01:15 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Feb 2020 01:15 AM IST
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Two accused sentenced to two year in harassment and assault
ललितपुर। थाना तालबेहट के ग्राम बरीखुर्द में साढ़े पांच वर्ष पहले मारपीट व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी /एसटी एक्ट) जगदीश कुमार की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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ग्राम बरीखुर्द निवासी दिनेश कुमार पुत्र शंकरलाल ने तालबेहट पुलिस को साढ़े पांच वर्ष पूर्व तहरीर देकर बताया था कि उसके चाचा जूजे पुत्र प्यारेलाल रजक 24 जून 2014 को खेत से भैंस निकालकर ले जा रहे थे। रास्ते में गांव के खज्जू, परमा व तिजू ने रोककर गालियां देकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। चाचा ने जब गालियां देने से मना किया, तो खज्जू ने फावड़ा से चाचा के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। इसके बाद दो तीन बार प्रहार कर मरा हुआ समझकर भाग गए।
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आसपास के लोगों की जानकारी पर घटना पर पहुंचे परिजन घायल को जिला अस्पताल लेकर गए। पुलिस ने उक्त मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में खज्जू व परमा के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किए गए, तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए आरोपी खज्जू व परमा को मारपीट कर चोट पहुंचाने व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने की धाराओं में दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के कारावास एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लखनलाल यादव ने की।
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