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Lalitpur News: नाबालिग के अपहरण में दो अभियुक्तों को तीन वर्ष की सजा

Fri, 01 Aug 2025 12:53 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 01 Aug 2025 12:53 AM IST
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Two accused sentenced to three years imprisonment for kidnapping a minor
- तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट-1) नवनीत कुमार भारती ने थाना बालाबेहट के एक गांव में पांच वर्ष पूर्व नाबालिग के अपहरण के मामले में दो अभियुक्ताें को तीन-तीन वर्ष के कारावास और तीन तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

थाना बालाबेहट के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पांच वर्ष पूर्व थाना बालाबेहट में तहरीर देकर बताया था कि चार दिसंबर 2020 को उसकी 13 वर्षीय बेटी खेत पर गई थी। उसके पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार मध्य प्रदेश के जिला सागर के थाना खुरई अंतर्गत ग्राम गुहारी निवासी गोलू अहिरवार और रमन अहिरवार उसकी बेटी को ले गए थे। जैसे ही इसकी सूचना मिली तो उसने पड़ोसी के घर जाकर रिश्तेदारों के संबंध में पूछताछ की तो पड़ोसी ने एक लड़के को फोन लगाकर पूछा तो उसने बताया कि नदी पर हैं और उन्हें रूक जाने को कहा। जब वहां पहुंचे तो दो लड़के व उसकी बेटी मौजूद थे। तब उन्होंने दोनों लड़कों को पकड़ लिया और उसकी बेटी नदी से कूद गई। इस पर उन्होंने लड़की को उठाकर लाए तो दोनों लड़के भाग गए। थाना बालाबेहट पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि अब न्यायाधीश ने उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए तीन तीन वर्ष के साधारण कारावास और तीन तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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