फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Two accused acquitted in Jairam Singh shooting case

Lalitpur News: जयराम सिंह गोलीकांड में दो अभियुक्त हुए दोष मुक्त

Wed, 27 Mar 2024 03:47 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 27 Mar 2024 03:47 AM IST
विज्ञापन
Two accused acquitted in Jairam Singh shooting case
पवन व बंबू सोनी को किया बरी करने का फैसला न्यायालय में सुनाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जनपद के बहुचर्चित जयराम सिंह गोली कांड में न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस घटनाक्रम में जयराम सिंह यादव को गोली लगी थी, जिससे वह घायल हुए थे, जयराम सिंह ने संजू राजा सहित चार लोगों पर जानलेवा हमला करने का मामला पंजीकृत कराया था। इसमें संजू राजा व डीपी राजा की मौत हो जाने के बाद पवन सिंह व बंबू सोनी ही अभियुक्त बचे थे। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने इन दोनों अभियुक्तों को पुख्ता साक्ष्य न मिलने के कारण बरी कर दिया है।

अधिवक्ता श्रीवल्लभ करौलिया ने बताया कि 13 नवंबर 2005 को जयराम सिंह को गोली लगी थी, जिससे वह घायल हो गए थे। पुलिस ने जयराम सिंह की तहरीर पर संजय सिंह बुंदेला उर्फ संजू राजा, पवन सिंह बुंदेला, डीपीराजा व बंबू सोनी के खिलाफ 307 सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीकृत किया था। संजू राजा व डीपी राजा के मौत हो जाने के कारण उनका नाम चार्जशीट में काट दिया गया था, इसके बाद पवन सिंह बुंदेला व बंबू सोनी के खिलाफ न्यायालय में वाद चल रहा था। पुलिस व अभियोजन पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, साथ ही प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता करौलिया की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, पवन व बंबू सोनी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम ने बरी करने का फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed