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Lalitpur News: अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट में पिता-पुत्र को तीन वर्ष का कारावास

Sat, 18 Nov 2023 12:17 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 18 Nov 2023 12:17 AM IST
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Three years imprisonment to father and son for assaulting a Scheduled Caste person
एससीएसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला, आठ-आठ हजार रुपये का लगाया जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम मोहम्मद बाबर ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने वाले पिता व पुत्र को तीन तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सात साल पूर्व खेत में खंभे लगाने के विवाद को लेकर उसने गांव के ही एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति व उसकी पत्नी को मारपीट कर घायल किया था।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव लिटौरिया ने बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम रोड़ा निवासी करन पुत्र सुम्मे अहिरवार ने पुलिस को एक प्रार्थनापत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि वह 11 अप्रैल 2016 को वह अपने खेत पर था, तभी बिजली विभाग के कर्मचारी खंभे लगाने को आए, जिस पर उसने बीच खेत में खंभे न लगाते हुए, मेढ़ पर खंभे लगाने की बात कही। इतने में गांव के राजू यादव व उसका पुत्र संजय आ गया। उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी। पुलिस ने दोनों पिता पुत्र के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया। अभियोजन पक्ष की दलीलों व साक्ष्यों को देखते हुए, न्यायाधीश ने दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाते हुए, आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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