फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   The High Court stayed the arrest till further orders

Lalitpur News: हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर अग्रिम आदेश तक लगाई रोक

Fri, 11 Apr 2025 12:49 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Apr 2025 12:49 AM IST
विज्ञापन
The High Court stayed the arrest till further orders
ललितपुर। कोतवाली में करीब 18 जैन समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमे में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। एक अधिवक्ता ने तीन वर्ष पूर्व घर पर हमले के आरोप में न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था, जिसमें न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में अधिवक्ता मुन्नालाल जैन ने प्रार्थनापत्र दिया था, जिसमें उन्होंने देवेंद्र कुमार कामरा व 17 लोगों पर घर को घेरने, हमला करने व अन्य संगीन आरोप लगाए थे। जिस पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मुकदमे के बाद देवेंद्र कुमार कामरा व अन्य लोगों ने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से उन्हें अग्रिम आदेश तक गिरफ्तार न करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed