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Lalitpur News: फसल बीमा कंपनी पर दस हजार का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने किसान की याचिका पर फसल बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सदर तहसील अंतर्गत ग्राम बरौदा बिजलौन निवासी अरविंद कुमार ने प्रार्थना न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (उपभोक्ता फोरम) को दिया। बताया कि उसने वर्ष 2019-20 में खरीफ के सीजन में उड़द की फसल का बीमा दि ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। उसकी फसल नष्ट हो गई, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम की धनराशि का भुगतान नहीं किया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओम प्रकाश विश्वकर्मा, रफिया खातून ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही क्लेम की धनराशि 14433 रुपये सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का आदेश जारी किया।
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ललितपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने किसान की याचिका पर फसल बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सदर तहसील अंतर्गत ग्राम बरौदा बिजलौन निवासी अरविंद कुमार ने प्रार्थना न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (उपभोक्ता फोरम) को दिया। बताया कि उसने वर्ष 2019-20 में खरीफ के सीजन में उड़द की फसल का बीमा दि ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। उसकी फसल नष्ट हो गई, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम की धनराशि का भुगतान नहीं किया।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य ओम प्रकाश विश्वकर्मा, रफिया खातून ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। साथ ही क्लेम की धनराशि 14433 रुपये सात प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का आदेश जारी किया।
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