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Lalitpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नवनीत कुमार भारती ने आठ वर्ष पूर्व थाना कोतवाली अंतर्गत एक गांव की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है।
विशेष अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत एक गांव के पीड़ित ने 16 मार्च 2016 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 22 फरवरी 2016 को स्कूल जाने की बात कहकर घर से गई थी। रास्ते में गांव का बारेलाल उसकी पुत्री को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया। शादी का झांसा लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बारेलाल के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया था। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए सात साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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ललितपुर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नवनीत कुमार भारती ने आठ वर्ष पूर्व थाना कोतवाली अंतर्गत एक गांव की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा सुनाई है।
विशेष अभियोजक नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत एक गांव के पीड़ित ने 16 मार्च 2016 को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री 22 फरवरी 2016 को स्कूल जाने की बात कहकर घर से गई थी। रास्ते में गांव का बारेलाल उसकी पुत्री को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया। शादी का झांसा लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बारेलाल के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया था। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए सात साल की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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