ललितपुर। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के संबंध में जनमानस में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक तीन माह में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने के लिए शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत आज 24 से 30 सितंबर तक द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा।
पुलिस उपमहानिरीक्षक जोगेंद्र सिंह ने इस संबंध में अधिकारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जनपद प्रभारी 24 सितंबर से होने वाले इस द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह से शुभारंभ कराएंगे। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, बस एवं टैक्सी चालकों के संगठनों को यातायात जागरूकता में शामिल करेंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले ड्रंकन ड्राइविंग एवं सीट बेल्ट का प्रयोग न करने वालों के विरुद्घ चेकिंग कर कार्रवाई की जाए। वाहनों पर हूटर, सायरन, प्रेशर हॉर्न एवं शीशों पर काली फिल्म का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाए। अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्घ चेकिंग, राजमार्गों पर सड़क के किनारे स्थित ढाबों व ट्रक चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाए एवं अवैध खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिना हेलमेट व तीन सवारी के साथ दोपहिया वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। ट्रैक्टर ट्रॉली पर स्वयंसेवी संस्थाओं या किसी अन्य संस्थान, कंपनी से प्रायोजित कराकर निशुल्क रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाए जाने की कार्रवाई कराई जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि उक्त संबंध में कार्रवाई की समीक्षा उनके द्वारा सप्ताह के अंत की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों को सद् व्यवहार बनाए रखने के भी निर्देश दिए। श्रेष्ठ और गुणवत्तायुक्त कार्रवाई करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा और शिथिल कार्रवाई करने वालों के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई अमल में लाने की चेतावनी दी गई।