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Lalitpur News: बहुचर्चित सेक्स रैकेट कांड में पुलिस ने जवाब नहीं किया दाखिल, सुनवाई आज
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। शहर के बहुचर्चित सेक्स रैकेट कांड में महिला अधिवक्ता ने अग्रिम विवेचना मांग को लेकर पॉक्सो न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। 9 सितंबर को इसकी सुनवाई की गई थी लेकिन, पुलिस ने अपना कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया है। हालांकि न्यायालय ने इसकी सुनवाई की तारीख आज यानी मंगलवार की लगा दी है।
अधिवक्ता निधि सिंह ने न्यायालय में दायर याचिका में बताया कि सात वर्ष पूर्व शहर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट कांड का खुलासा किया था। इसमें सेक्स रैकेट की सरगना माही सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 31 जनवरी 2021 में सजा सुनाई गई थी, जिसमें राज चौहान, आलोक द्विवेदी, आमिर पठान, हरेंद्र सिंह बुंदेला, कल्यान, संचालिका माही उर्फ छाया परमार व देवेंद्र कुमार शुक्ला को दोष सिद्ध कर सजा सुनाई थी। साथ ही आदेश में यह स्पष्ट किया था कि वह पूरे प्रकरण की अग्रिम विवेचना करें। पुलिस ने पीड़िता व आरोपी सरगना माही के मोबाइल तो जब्त किए थे लेकिन उनकी कॉल डिटेल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की थी।
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ललितपुर। शहर के बहुचर्चित सेक्स रैकेट कांड में महिला अधिवक्ता ने अग्रिम विवेचना मांग को लेकर पॉक्सो न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। 9 सितंबर को इसकी सुनवाई की गई थी लेकिन, पुलिस ने अपना कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया है। हालांकि न्यायालय ने इसकी सुनवाई की तारीख आज यानी मंगलवार की लगा दी है।
अधिवक्ता निधि सिंह ने न्यायालय में दायर याचिका में बताया कि सात वर्ष पूर्व शहर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट कांड का खुलासा किया था। इसमें सेक्स रैकेट की सरगना माही सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 31 जनवरी 2021 में सजा सुनाई गई थी, जिसमें राज चौहान, आलोक द्विवेदी, आमिर पठान, हरेंद्र सिंह बुंदेला, कल्यान, संचालिका माही उर्फ छाया परमार व देवेंद्र कुमार शुक्ला को दोष सिद्ध कर सजा सुनाई थी। साथ ही आदेश में यह स्पष्ट किया था कि वह पूरे प्रकरण की अग्रिम विवेचना करें। पुलिस ने पीड़िता व आरोपी सरगना माही के मोबाइल तो जब्त किए थे लेकिन उनकी कॉल डिटेल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की थी।
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