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अवैध मकानों को ध्वस्त करने के आदेश

Sat, 22 Aug 2015 12:12 AM IST
ब्यूराे/अमर उजाला
ब्यूराे/अमर उजाला Updated Sat, 22 Aug 2015 12:12 AM IST
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ललितपुर। अवैध तरीके से मकान बनाने वाले आधा दर्जन लोगों के खिलाफ विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण ने मकान ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं।
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शहर क्षेत्र में मकान बनाने से पहले मकान का मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होता है। लेकिन, शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो मनमर्जी से अपना मकान बना लेते हैं। ऐसे ही अवैध तरीके से मकान बनाने वालों को विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए थे। लेकिन, भवन स्वामियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। इस पर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र/उपजिलाधिकारी सदर रमेश चंद्र ने आधा दर्जन मकान स्वामियों को धारा 10 आरबीओ एक्ट 1958 के अंतर्गत उनके मकान ध्वस्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।



इसमें से रौंड़ा निवासी रामदयाल कुशवाहा और बाबूलाल कुशवाहा ने कृषि हरित पट्टी क्षेत्र में बिना अनुमति व्यावसायिक निर्माण कर लिया है। इसके ध्वस्तीकरण के आदेश किए गए हैं। इसके अलावा चंडी मंदिर के पास निवासी राजाराम, चांदमारी निवासी हरीशंकर (उत्तमधाना वाले), चांदमारी निवासी जयराम सिंह (पड़ौरिया वाले) और चांदमारी निवासी प्रताप सिंह निरंजन  (पिपरिया पाली वाले) के अवैध तरीके से बने मकान ध्वस्त होंगे। दरअसल, पूर्व में उपरोक्त सभी भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन भवन स्वामियों ने नोटिस की ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर नियत प्राधिकारी ने सुनवाई के बाद मकान स्वामियों के खिलाफ मकानों के  ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया है।
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पूर्व में भी हुए थे आदेश
ललितपुर। नियम प्राधिकारी ने पूर्व में भी मकानों के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए थे, लेकिन समय सीमा निकल जाने के बाद भी अब तक किसी भी मकान को ध्वस्त नहीं किया जा सका है।
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