फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Notice issued to former and present Pradhan on irregularities in construction of Panchayat building

Lalitpur News: पंचायत भवन निर्माण में अनियमिताओं पर पूर्व और वर्तमान प्रधान को नोटिस जारी

Thu, 23 Feb 2023 11:48 PM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Thu, 23 Feb 2023 11:48 PM IST
विज्ञापन
Notice issued to former and present Pradhan on irregularities in construction of Panchayat building
ब्लॉक बिरधा की ग्राम पंचायत निवाहो में 17.46 लाख रुपये की लागत से बना था पंचायत भवन
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। ग्राम पंचायत निवाहो में पंचायत भवन के निर्माण में अनियमितता पर डीपीआरओ ने पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की है। जबकि पहले ही तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है।
ब्लॉक बिरधा की ग्राम पंचायत निवाहो में कुछ माह पूर्व 17.46 लाख की लागत से पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था। इस पंचायत भवन के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर आई शिकायतों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने टीम गठित कर जांच कराई थी। टीम ने जांच में पाया कि पंचायत भवन में मानक को ताक पर रखकर काम किया गया है। निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ।
विज्ञापन

जिसके चलते पंचायत भवन की दीवारों में दरारें और छत काफी जर्जर थी। पंचायत भवन की नींव में देशी ईंट का प्रयोग होना पाया गया। इतना ही नहीं पंचायत भवन निर्माण के लिए निर्मित नक्शे से इतर एक कमरा ही नहीं बनाया गया और बिना कमरा निर्माण के ही पंचायत भवन को पूर्ण बताकर धनराशि का आहरण कर दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अलका कुशवाहा को निलंबित कर दिया था। बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधान सरनदेवी से धनराशि की वसूली करने के लिए पंचायत अधिनियम की धारा 27 और वर्तमान प्रधान सिया देवी के खिलाफ पंचायत अधिनियम की धारा 195(छ) के तहत कार्रवाई की गई। दोनों को एक सप्ताह में साक्ष्य समेत जवाब देना है।

----------
ग्राम पंचायत निवाहो में निर्मित किए गए पंचायत भवन के निर्माण में मानक के विपरीत काम कराया गया था। जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया गया था। अब पूर्व प्रधान पर पंचायत अधिनियम की धारा 27 व वर्तमान प्रधान पर 195(छ) की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
नवीन मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed