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Lalitpur News: पंचायत भवन निर्माण में अनियमिताओं पर पूर्व और वर्तमान प्रधान को नोटिस जारी
Thu, 23 Feb 2023 11:48 PM IST
झांसी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
Updated Thu, 23 Feb 2023 11:48 PM IST
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ब्लॉक बिरधा की ग्राम पंचायत निवाहो में 17.46 लाख रुपये की लागत से बना था पंचायत भवन
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। ग्राम पंचायत निवाहो में पंचायत भवन के निर्माण में अनियमितता पर डीपीआरओ ने पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की है। जबकि पहले ही तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है।
ब्लॉक बिरधा की ग्राम पंचायत निवाहो में कुछ माह पूर्व 17.46 लाख की लागत से पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था। इस पंचायत भवन के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर आई शिकायतों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने टीम गठित कर जांच कराई थी। टीम ने जांच में पाया कि पंचायत भवन में मानक को ताक पर रखकर काम किया गया है। निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ।
जिसके चलते पंचायत भवन की दीवारों में दरारें और छत काफी जर्जर थी। पंचायत भवन की नींव में देशी ईंट का प्रयोग होना पाया गया। इतना ही नहीं पंचायत भवन निर्माण के लिए निर्मित नक्शे से इतर एक कमरा ही नहीं बनाया गया और बिना कमरा निर्माण के ही पंचायत भवन को पूर्ण बताकर धनराशि का आहरण कर दिया गया था।
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इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अलका कुशवाहा को निलंबित कर दिया था। बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधान सरनदेवी से धनराशि की वसूली करने के लिए पंचायत अधिनियम की धारा 27 और वर्तमान प्रधान सिया देवी के खिलाफ पंचायत अधिनियम की धारा 195(छ) के तहत कार्रवाई की गई। दोनों को एक सप्ताह में साक्ष्य समेत जवाब देना है।
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ग्राम पंचायत निवाहो में निर्मित किए गए पंचायत भवन के निर्माण में मानक के विपरीत काम कराया गया था। जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया गया था। अब पूर्व प्रधान पर पंचायत अधिनियम की धारा 27 व वर्तमान प्रधान पर 195(छ) की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
नवीन मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। ग्राम पंचायत निवाहो में पंचायत भवन के निर्माण में अनियमितता पर डीपीआरओ ने पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की है। जबकि पहले ही तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है।
ब्लॉक बिरधा की ग्राम पंचायत निवाहो में कुछ माह पूर्व 17.46 लाख की लागत से पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था। इस पंचायत भवन के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर आई शिकायतों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने टीम गठित कर जांच कराई थी। टीम ने जांच में पाया कि पंचायत भवन में मानक को ताक पर रखकर काम किया गया है। निर्माण के दौरान घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ।
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जिसके चलते पंचायत भवन की दीवारों में दरारें और छत काफी जर्जर थी। पंचायत भवन की नींव में देशी ईंट का प्रयोग होना पाया गया। इतना ही नहीं पंचायत भवन निर्माण के लिए निर्मित नक्शे से इतर एक कमरा ही नहीं बनाया गया और बिना कमरा निर्माण के ही पंचायत भवन को पूर्ण बताकर धनराशि का आहरण कर दिया गया था।
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इस पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी अलका कुशवाहा को निलंबित कर दिया था। बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधान सरनदेवी से धनराशि की वसूली करने के लिए पंचायत अधिनियम की धारा 27 और वर्तमान प्रधान सिया देवी के खिलाफ पंचायत अधिनियम की धारा 195(छ) के तहत कार्रवाई की गई। दोनों को एक सप्ताह में साक्ष्य समेत जवाब देना है।
ग्राम पंचायत निवाहो में निर्मित किए गए पंचायत भवन के निर्माण में मानक के विपरीत काम कराया गया था। जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया गया था। अब पूर्व प्रधान पर पंचायत अधिनियम की धारा 27 व वर्तमान प्रधान पर 195(छ) की कार्रवाई अमल में लाई गई है।
नवीन मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी